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अब भूल भी न करिएगा महिला कोच में बैठने की

Fri, 26 Jul 2013 09:19 AM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क Updated Fri, 26 Jul 2013 09:19 AM IST
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railway serious over eve teasing in trains

ट्रेनों में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत या अभद्रता करने वालों की अब खैर नहीं। शिकायत मिलते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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इतना ही नहीं रेलवे पुलिस लगातार ऐसे तत्वों को चिह्नित करने की कार्रवाई भी करती रहेगी। साथ ही महिलाओं के कोच में बैठने वालों पर भी मुकदमा होगा।

प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शासन की मंशा को देखते हुए रेलवे पुलिस के महानिदेशक रिजवान अहमद ने रेलवे पुलिस के सभी कप्तानों व अन्य अधिकारियों को कहा है कि वे इस दिशा में जरूरी कार्रवाई करें।
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दर्ज होगा मुकदमा
उनसे महिलाओं के लिए आरक्षित कोच की आकस्मिक चेकिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि उनमें केवल महिलाएं ही यात्रा करें। इनमें अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
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इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं लाउड हेलर द्वारा महिला कोच के सामने घोषणा कराए जाने को कहा गया है जिससे कोई भी पुरुष महिला कोच में यात्रा न करे। राजकीय रेलवे पुलिस के स्कॉर्ट कर्मियों से कहा गया है कि जहां महिला यात्री बैठी हों वहां पहले से पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

स्पेशल यात्री बनेंगे पुलिस
कहा गया है कि जिन मार्गों अथवा ट्रेनों में एमएसटी होल्डर छात्रों अथवा नियमित सफर करने वाले व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ अथवा छींटाकशी की शिकायतें अधिक मिलेंगी, उन मार्गों पर स्थानीय पुलिस व आरपीएफ के सहयोग से निरंतर चेकिंग कर ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही होगी।


इस कार्य में सहयोग के लिए महिला एवं पुरुष दैनिक यात्रियों में से कुछ जिम्मेदार लोगों को परिचय पत्र देकर विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा।

होगी तुरंत कार्यवाही
रिजवान अहमद ने जीआरपी के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई महिला थाने पर शिकायत लेकर आती है तो थाने के कर्मियों का व्यवहार अच्छा हो और महिला के बताने के अनुसार यदि कोई अपराध बनता है तो तत्काल अभियोग पंजीकृत कर प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाए।

शिकायतकर्ता महिला की बात महिला आरक्षी से कराए जाने तथा आवश्यकतानुसार उनके तत्काल मेडिकल परीक्षण व 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज कराए जाने की निर्देश भी दिए गए हैं।

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