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दो पाकिस्तानी आतंकियों को 10-10 साल की कठोर कैद, एटीएस ने गोरखपुर से किया था गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 13 Apr 2018 01:09 AM IST
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इन्हें दी गई सजा।
- फोटो : amar ujala
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अदालत ने दो पाकिस्तानी आतंकियों अब्दुल वलीद रिन्द और फहीम को दोषी ठहराकर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पद्माकर मणि त्रिपाठी ने दोनों को 56-56 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है।
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कोर्ट में बताया गया कि एटीएस की वाराणसी यूनिट के अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने 27 मार्च 2014 को एटीएस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार उनकी टीम को यू ट्यूब के माध्यम से पता चला कि कुछ आतंकी संगठन भारत की एकता, अखंडता को खत्म करने के लिए जल्द ही आक्रमण कर सकते हैं।
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पड़ोसी देश के कुछ आतंकी संगठनों ने भारत में फिदाइन हमला करने के लिए कुछ आतंकी नेपाल भेजे हैं। इनमें से दो आतंकी 26 मार्च 2014 को गोला-बारूद व हथियारों से लैस होकर नेपाल से गोरखपुर आने वाले हैं। इस सूचना के बाद एटीएस टीम ने गोरखपुर स्टेशन के पास से पाकिस्तान के आतंकी अब्दुल वलीद रिन्द उर्फ मुर्तुजा को गिरफ्तार करके उसके पास से एके 47 राइफल, चाइनीज पिस्टल, 55 कारतूस, मोबाइल, उर्दू भाषा का साहित्य और वोटर कार्ड बरामद किया था।
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वहीं, दूसरे पाकिस्तानी आतंकी ओवैस उर्फ फहीम उर्फ सलाम उर्फ उमर के पास से एके 47 राइफल, चाइनीज पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस व अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की थीं। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया था कि वे भारत में आतंक फैलाने के लिए प्रशिक्षण लेकर आए थे।