{"_id":"6ab6bfab2dd158c0480c48f0","slug":"property-dealers-throat-injured-by-chinese-manja-received-10-stitches-lucknow-news-c-13-lko1096-1936574-2026-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: चीनी मांझे से प्रॉपर्टी डीलर का गला जख्मी, 10 टांके लगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: चीनी मांझे से प्रॉपर्टी डीलर का गला जख्मी, 10 टांके लगे
विज्ञापन
अस्पताल में भर्ती अजमी हुसैन।
लखनऊ। चीनी मांझे की चपेट में आकर ठाकुरगंज के सरफराजगंज निवासी प्रॉपर्टी डीलर अजमी हुसैन का गला जख्मी हो गया। उन्हें दस टांके लगाए गए हैं। हादसा बृहस्पतिवार सुबह काकोरी नगर पंचायत के बाहर रेलवे ओवरब्रिज के पास हुआ। अभी पीड़ित की हालत सामान्य है।
41 वर्षीय अजमी के बेटे रहीम जैदी के मुताबिक पिता सुबह करीब दस बजे काकोरी स्थित बकरी फॉर्म हाउस से बाइक पर बिना हेलमेट के घर लौट रहे थे। नौबस्ता रेलवे ओवरब्रिज के पास अचानक उनके गले में चीनी मांझा फंस गया। अजमी जब तक बाइक रोकते उनका गला काफी जख्मी हो चुका था। बुरी तरह लहूलुहान अजमी ने किसी तरह बाइक सड़क किनारे खड़ी की। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और घरवालों को घटना की जानकारी दी। रहीम जैदी ने प्रशासन और सरकार से चीनी मांझे की आपूर्ति करने वालों के साथ इन्हें बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कोर्ट ने नया कानून बनाने का दिया था निर्देश
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चीनी मांझा बनाने, बिक्री और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को लीथल मांझा प्रोहेबिटेशन एक्ट के तहत नया कानून बनाने का निर्देश दिया है। पीड़ितों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऑनलाइन व ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के जरिये प्रतिबंधित मांझे की बिक्री न होने पाए। राज्य सरकार ने जल्द कानून बनाने का आश्वासन दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
41 वर्षीय अजमी के बेटे रहीम जैदी के मुताबिक पिता सुबह करीब दस बजे काकोरी स्थित बकरी फॉर्म हाउस से बाइक पर बिना हेलमेट के घर लौट रहे थे। नौबस्ता रेलवे ओवरब्रिज के पास अचानक उनके गले में चीनी मांझा फंस गया। अजमी जब तक बाइक रोकते उनका गला काफी जख्मी हो चुका था। बुरी तरह लहूलुहान अजमी ने किसी तरह बाइक सड़क किनारे खड़ी की। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और घरवालों को घटना की जानकारी दी। रहीम जैदी ने प्रशासन और सरकार से चीनी मांझे की आपूर्ति करने वालों के साथ इन्हें बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
कोर्ट ने नया कानून बनाने का दिया था निर्देश
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चीनी मांझा बनाने, बिक्री और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को लीथल मांझा प्रोहेबिटेशन एक्ट के तहत नया कानून बनाने का निर्देश दिया है। पीड़ितों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऑनलाइन व ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के जरिये प्रतिबंधित मांझे की बिक्री न होने पाए। राज्य सरकार ने जल्द कानून बनाने का आश्वासन दिया है।
विज्ञापन