फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Private hospitals will have to pay nurses minimum salary of 20 thousand in Lucknow DG of Health has ordered

UP News: निजी अस्पतालों को देना होगा नर्स को न्यूनतम 20 हजार वेतन, स्वास्थ्य महानिदेशक ने दिया आदेश

Fri, 20 Feb 2026 09:03 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Fri, 20 Feb 2026 09:03 AM IST
सार

राजधानी में निजी अस्पतालों को नर्स को न्यूनतम 20 हजार वेतन देना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशक ने आदेश जारी किया है। यह नियम 100 बेड तक के सभी अस्पतालों में लागू होगा। आगे पढ़ें पूरा मामला...

विज्ञापन
Private hospitals will have to pay nurses minimum salary of 20 thousand in Lucknow DG of Health has ordered
Nurse (Demo) - फोटो : freepik

विस्तार

राजधानी लखनऊ के सभी निजी अस्पतालों को अब अपने यहां नर्स को प्रति माह न्यूनतम 20 हजार रुपये वेतन देना होगा। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सीएमओ को पत्र भेजकर इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कम वेतन देने वाले अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
विज्ञापन


सीएमओ डॉ. एनवी सिंह का कहना है कि जिले के सभी निजी अस्पतालों को इस संबंध में ईमेल भेज दिया गया है। आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। राजधानी में एक हजार से अधिक छोटे-बड़े निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। इसमें 10 से 50 बेड के करीब 84, जबकि 51 से 100 बेड तक के करीब 30 अस्पताल हैं।
विज्ञापन

 

मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया

निजी अस्पतालों में नर्स को 10 से 12 हजार रुपये वेतन देकर 08 से 10 घंटे तक काम लिया जाता है। नर्सिंग स्टाफ को कम मानदेय या वेतन दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि निजी अस्पतालों में नर्स को न्यूनतम 20 हजार रुपये वेतन दिलाने की व्यवस्था कराएं।

कोर्ट के आदेश की कॉपी शासन के जरिये स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण के पास पहुंची तो उन्होंने सीएमओ लखनऊ को पत्र भेजकर इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह के मुताबिक, 10 से 100 बेड तक के सभी निजी अस्पतालों को अब न्यूनतम 20 हजार रुपये वेतन नर्स को देना होगा।
 

मॉनिटरिंग सेल बनेगी 

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि नर्स को निर्धारित न्यूनतम वेतन मिले, इसके लिए एक मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी जो निजी अस्पतालों की जांच करेगी। पंजीकरण के वक्त अस्पतालों की ओर से नर्सिंग व अन्य स्टाफ का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यह सेल नर्सों से संपर्क कर वेतन संबंधी
जानकारी जुटाएगा।

लाइसेंस भी किया जाएगा निरस्त 

सीएमओ का कहना है कि नर्स को कम मानदेय देने के आरोप यदि जांच में सही मिले तो अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रमाण जरूरी होंगे जिससे न्यायालय के आदेश की अवहेलना का हवाला देकर लाइसेंस निरस्त करने में किसी तरह की कोई अड़चन न आए।
विज्ञापन

ये भी हैं चुनौतियां

  • बहुत से निजी अस्पताल अपने यहां नर्स की भर्ती प्रशिक्षु (ट्रेनी) के तौर पर करते हैं, जिससे उन्हें वेतन देने की बाध्यता नहीं रहती। उन्हें मानदेय के नाम पर पांच से दस हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।
  • निजी अस्पतालों के संचालन में बड़े और पहुंच वाले लोग शामिल होते हैं। बहुत से मामलों में पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी अस्पताल चलते रहे और सीएमओ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसे अस्पतालों में मनमानी रोकना कठिन होगा।
  • बहुत से निजी अस्पताल अपनी शर्तों पर नर्स को नौकरी देते हैं। शर्त यह होती है कि वह हर माह तय वेतन तो देंगे, लेकिन जहां भी कहेंगे नर्स को हस्ताक्षर करना होगा। ऐसे अस्पताल ज्यादा रकम पर हस्ताक्षर कराते हैं। इससे रिकॉर्ड में कम वेतन भुगतान पकड़ पाना मुश्किल होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed