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पावर कॉर्पोरेशन ने मांगी स्लैब परिवर्तन की मंजूरी, नियामक आयोग ने कहा उपभोक्ताओं की...

Fri, 04 Sep 2020 11:23 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 04 Sep 2020 11:23 AM IST
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Power Corporation asked for approval for slab change
फाइल फोटो - फोटो : पीटीआई
पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली दरों के स्लैब में बदलाव को मंजूरी देते हुए राज्य विद्युत नियामक  आयोग से इसके  प्रकाशन की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में आयोग को भेजे गए पत्र में पावर कॉर्पोरेशन ने दावा किया है कि बिजली दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए स्लैब में परिवर्तन 2019-20 के टैरिफ के आधार पर बिना किसी बढ़ोतरी के दाखिल किया गया है। 
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वहीं आयोग ने कॉर्पोरेशन की दलील को खारिज करते हुए कहा कि स्लैब परिवर्तन को मंजूरी देने का फैसला उपभोक्ताओं व उपभोक्ता संगठनों की राय जानने के बाद किया जाएगा। आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन को तुरंत नए स्लैब व प्रस्तावित दरों का प्रकाशन कराकर लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगने को कहा है। 
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इस बीच कॉर्पोरेशन ने वाणिज्यिक श्रेणी में बनाई गई चार किलोवाट भार तक की नई उपश्रेणी में पूर्व में प्रस्तावित फिक्स चार्ज 330 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह के स्थान पर 360 रुपये किए जाने का भी अनुरोध किया है। वहीं नियामक आयोग के इस फैसले से बिजली दरों के नए स्लैब को अनुमोदित कराने की पावर कॉर्पोरेशन की मुहिम को झटका लगा है। 
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पावर कॉर्पोरेशन की नीयत ठीक नहीं: उपभोक्ता परिषद
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है जनसुनवाई से पहले स्लैब परिवर्तन का अनुमोदन कराने की पावर कॉर्पोरेशन की कोशिश से यह साफ है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। पावर कॉर्पोरशन किसी भी तरह बिजली दरें बढ़वाना चाहता है। 

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 62 (3) का उल्लंघन कर भार व वोल्टेज घटक के अनुसार स्लैब परिवर्तन प्रस्तावित किया है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के फि क्स चार्ज में फिर से बदलाव किया जा रहा है। यह उपभोक्ताओं के साथ धोखा है। गौर करने वाली बात यह है कि जब नियामक आयोग ने 31 अगस्त को प्रस्तावित स्लैब परिवर्तन की दर का तीन दिन में प्रकाशन कराने का आदेश दे दिया तो दोबारा अनुमति मांगने का क्या औचित्य है?
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