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Lucknow News: बिना अनुमति राजनीतिक कार्यक्रमों पर होगा मुकदमा
Tue, 16 Apr 2024 03:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 16 Apr 2024 03:48 AM IST
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रायबरेली। लोकसभा-2024 को लेकर सोमवार को बचत भवन सभागार में राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की बैठक हुई। डीएम हर्षिता माथुर ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी सभी अनुमतियों के लिए सुविधा पोर्टल, मोबाइल एप विकसित किया है। इसके माध्यम से प्रत्याशी, राजनीतिक दल ऑनलाइन आवेदन कर जनसभा, रैली, लाउडस्पीकर, नुक्कड़ सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग व अस्थायी पार्टी कार्यालय आदि की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके लिए अब प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। इन सभी अनुमतियों के लिए उन्हें सुविधा एप पोर्टल पर 48 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न अनुमतियों के लिए निर्धारित प्रारूप व दिए जाने वाले दस्तावेजों की चेक लिस्ट दी जा चुकी है।
बताया कि अनुमति न मिलने की दशा में आयोजन अमान्य माना जाएगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में लिया जाएगा, इसलिए अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर 48 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई राजनीतिक आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टी के स्टार प्रचारक के आने व चुनाव प्रचार करने की अनुमति भी ली जाएगी। यदि अनुमति नहीं ली गई तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उस राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसपी अभिषेक अग्रवाल व एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी आदि शामिल रहे।
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उन्होंने बताया कि इसके लिए अब प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। इन सभी अनुमतियों के लिए उन्हें सुविधा एप पोर्टल पर 48 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न अनुमतियों के लिए निर्धारित प्रारूप व दिए जाने वाले दस्तावेजों की चेक लिस्ट दी जा चुकी है।
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बताया कि अनुमति न मिलने की दशा में आयोजन अमान्य माना जाएगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में लिया जाएगा, इसलिए अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर 48 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई राजनीतिक आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टी के स्टार प्रचारक के आने व चुनाव प्रचार करने की अनुमति भी ली जाएगी। यदि अनुमति नहीं ली गई तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उस राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसपी अभिषेक अग्रवाल व एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी आदि शामिल रहे।