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जिस जिले में पुलिस कर्मियों का मकान, वहां नहीं मिलेगी तैनाती, होगा तबादला
Sun, 11 Oct 2020 02:23 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 11 Oct 2020 02:23 PM IST
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उत्तर प्रदेश पुलिस
- फोटो : सोशल मीडिया
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गृह जिले के अलावा अगर किसी और जिले में पुलिस कर्मी का मकान है तो उस जिले व रेंज में उसे तैनाती नहीं मिलेगी। डीजीपी मुख्यालय के वर्ष 2017 के आदेश के हवाले से अब ऐसे पुलिसकर्मियों को चिह्नित किया जा रहा है। बाद में इन पुलिसकर्मियों का तबादला किया जाएगा।
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अपर पुलिस महानिदेशकों का कहना है कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल अपने गृह रेंज व गृह जिले के सीमावर्ती जिलों में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों को उन जिलों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता, जहां पर उनकी अचल संपत्ति है।
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प्रयागराज के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने इस बाबत चित्रकूट रेंज के आईजी को पत्र लिखा है। पत्र के मुताबिक उनके संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी उन जिलों में नियुक्त हैं, जहां उनकी अचल संपत्ति है।
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ये पुलिस कर्मी अपने घर पर रहकर जन सामान्य को परेशान कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं। एडीजी ने ऐसे पुलिस कर्मियों को चिह्नित कर दूसरे जिलों में ट्रांसफर करने के लिए कहा है।