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पेंशनर्स को नहीं लगाने होंगे अब ट्रेजरी के चक्कर, बस करना होगा इतना सा काम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Mon, 15 Oct 2018 03:27 PM IST
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- फोटो : डेमो
गंभीर रूप से बीमार, निशक्त व 75 साल से ऊपर के पेंशनरों को अपने जीवित होने के प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए अब ट्रेजरी के चक्कर नहीं काटने होंगे। साल के अंतिम तीन माह में सत्यापन के लिए बढ़ने वाली पेंशनर्स की संख्या को देखते हुए इन्हें घर पर ही सत्यापन की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए जरूरतमंद पेंशनर अथवा उसके परिवारीजनों को कलेक्ट्रेट ट्रेजरी द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 0522-2611926 पर कॉल कर ट्रेजरी अधिकारी को अपनी परेशानी बतानी होगी। कॉल सत्यापन के बाद ट्रेजरी स्तर से सक्षम अधिकारी स्वयं पीड़ित पेंशनर के घर पहुंच 24 घंटे में उसके जीवित होने का सत्यापन प्रमाणपत्र जारी कर पेंशन रिलीज कराएंगे।
यह जानकारी कलेक्ट्रेट कोषागार के मुख्य कोषागार अधिकारी संजय सिंह ने दी। उन्होंने साफ किया कि जरूरतमंद बुजुर्गों को ही घर पर सत्यापन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि शासन पहले ही पेंशनरों को अब पूरे साल में सिर्फ एक बार कभी भी पेंशन के लिए जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने की राहत दे चुका है।
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इसके लिए जरूरतमंद पेंशनर अथवा उसके परिवारीजनों को कलेक्ट्रेट ट्रेजरी द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 0522-2611926 पर कॉल कर ट्रेजरी अधिकारी को अपनी परेशानी बतानी होगी। कॉल सत्यापन के बाद ट्रेजरी स्तर से सक्षम अधिकारी स्वयं पीड़ित पेंशनर के घर पहुंच 24 घंटे में उसके जीवित होने का सत्यापन प्रमाणपत्र जारी कर पेंशन रिलीज कराएंगे।
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यह जानकारी कलेक्ट्रेट कोषागार के मुख्य कोषागार अधिकारी संजय सिंह ने दी। उन्होंने साफ किया कि जरूरतमंद बुजुर्गों को ही घर पर सत्यापन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि शासन पहले ही पेंशनरों को अब पूरे साल में सिर्फ एक बार कभी भी पेंशन के लिए जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने की राहत दे चुका है।
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एक बार सत्यापन से साल भर नहीं रुकेगी पेंशन
डेमो
- फोटो : डेमो
मुख्य कोषागार अधिकारी ने बताया कि श्रेणीबद्ध पेंशनर के लिए घर बैठे सत्यापन की व्यवस्था पूरे प्रदेश के सभी राजकीय कोषागारों में लागू की गई है। सीटीओ संजय सिंह ने बताया कि पेंशनधारक साल में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक किसी भी समय एक बार सत्यापन प्रमाणपत्र ट्रेजरी में जमा कर साल भर घर बैठे आसानी से पेंशन पा सकता है।
इससे परिवारीजनों के पास देश के दूसरे शहरों अथवा विदेश जाने वाले बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें साल में बस एक बार ही सत्यापन की औपचारिकता पूरी करनी होगी।
इससे परिवारीजनों के पास देश के दूसरे शहरों अथवा विदेश जाने वाले बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें साल में बस एक बार ही सत्यापन की औपचारिकता पूरी करनी होगी।