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किराए की जमीन पर उद्योग लगाने का रास्ता साफ

Sat, 28 Nov 2020 10:26 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sat, 28 Nov 2020 10:26 PM IST
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Paving the way for setting up industry on rented land
उद्योग - फोटो : Demo Pic.
प्रदेश सरकार ने लीज या किराए पर जमीन लेकर उद्योग लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। कम से कम 15 वर्ष के अपरिवर्तनीय किराएनामे पर उद्योग लगाने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने की अनुमति दे दी गई है।
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प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में भूमि के स्वामित्व की अनिवार्यता तथा लीज की भूमि पर भी औद्योगिक इकाई लगाने का प्रावधान किया है। पर, लीज की भूमि के लिए कांट्रैक्ट किस तरह हो, उसकी समयावधि क्या हो, इस संबंध में अलग से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए। इससे कांट्रैक्ट की भूमि पर इकाई लगाने वाले प्रस्तावों को अनुमति नहीं मिल पा रही थी। औद्योगिक विकास विभाग ने अब इस संबंध में गाइडलाइन तय कर दी है।
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शासन ने कहा है औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत निवेशकर्ता यदि भूमि या परिसर लीज अथवा किराए पर लेता है तो संबंधित औद्योगिक इकाई को इस शर्त के साथ लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाए कि प्रश्नगत लीज रेंट एग्रीमेंट/किरायानामा अपरिवर्तनीय होगा। साथ ही यह किरायानामा लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए जाने की तिथि से कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए किया गया हो। इसके अलावा इकाइयों को नीति की अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने सभी मंडलायुक्तों को तय दिशा-निर्देशों के अनुसार कांट्रैक्ट की भूमि पर उद्योग लगाने के लिए एलओसी जारी करने का आदेश दिया है।
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