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एमसीआई पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ही होगी मान्य
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 20 Mar 2018 04:30 PM IST
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प्रदेश में अब एमसीआई से पंजीकृत एमडी डिग्रीधारी पैथोलॉजिस्ट की हस्ताक्षर से प्रमाणित पैथोलॉजी रिपोर्ट मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी को प्रदेश में लागू कराया जाएगा। इस बाबत प्रदेश में एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट उप्र का गठन हुआ है।
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यह एसोसिएशन प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को पत्र लिखकर इस आदेश को प्रदेश में लागू करने के लिए ज्ञापन देगी। एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉ. पीके गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एमडी डिग्रीधारक पैथोलॉजिस्ट के अलावा किसी अन्य द्वारा जारी जांच रिपोर्ट को गैरकानूनी माना जाएगा।
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इस आदेश को लागू कराने के लिए एसोसिएशन का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष गाजियाबाद के डॉ. हीरालाल शर्मा को चुना गया है। जबकि डॉ. अरुण कुमार गुप्ता कानपुर जोन, डॉ. रीता जैन मेरठ, डॉ. ज्ञानेंद्र मोहन वाराणसी, डॉ. पीके गुप्ता लखनऊ, डॉ. मीनाक्षी जायसवाल गोरखपुर से उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।
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प्रदेश सचिव जौनपुर के डॉ. अनिल मौर्या, संयुक्त सचिव गाजियाबाद के डॉ. कुमार वैभव, मेरठ के डॉ. चारु गर्ग, मथुरा के डॉ. मोहित गुप्ता, झांसी के डॉ. दिलीप को बनाया गया है।
कोषाध्यक्ष लखनऊ के डॉ. अमित रस्तोगी व डॉ. मनीष सिंह, जौनपुर से डॉ. विकास सिंह, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. उमेश पालीवाल, डॉ. रितु प्रधान और डॉ. पूनम कानपुर, डॉ. एमएम केशरी, डॉ. रीना अग्रवाल गाजियाबाद, डॉ. स्मृति शंकर लखनऊ, डॉ. एसडी सिंह व डॉ. महेंद्र गुप्ता वाराणसी, डॉ. सीबी सिंह रायबरेली, डॉ. राम बापू गुप्ता बलिया, डॉ. अजय शर्मा मथुरा से चुने गए।