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Lucknow News: शेखर अस्पताल के मालिक को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Sat, 13 Jun 2026 02:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 13 Jun 2026 02:25 AM IST
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Owner of Shekhar Hospital gets no relief from the High Court
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शेखर अस्पताल के मालिक डाॅ. आमोद सचान को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के मामले में राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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राजीव सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। आमोद सचान ने हजरतगंज थाने में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आमोद सचान का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। मामले में कथित फर्जी दस्तावेज दाखिल कर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हैं। सरकारी वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने बताया कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने आमोद सचान को अंतरिम राहत का हकदार नहीं माना।
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