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Lucknow News: रामभरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज की जमीन से कब्जा हटाने का आदेश
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के रामभरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज की जमीन से अनधिकृत कब्जा हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने लखनऊ के जिलाधिकारी को कॉलेज की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही तीन महीने में कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश कॉलेज प्रबंधन समिति की याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता एमबी सिंह ने कोर्ट को बताया कि कॉलेज की संपत्ति पर विपक्षियों ने कब्जा कर लिया है। इनमें तत्कालीन प्रधानाचार्य भी शामिल हैं, जो बाद में सेवानिवृत्त हो गए। कॉलेज को ग्रांट-इन-एड में शामिल करने के लिए आवेदन करते समय उसकी जमीन का भी खुलासा किया गया था।
इस मामले में कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि स्कूल की जमीन के गाटा संख्या 41 और 44 पर बने भवनों के साथ ही खाली जमीन पर भी अनधिकृत कब्जा किया गया है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य समेत कई लोगों ने कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण किया है। वहीं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य की ओर से याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन महीने बाद तय की है।
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न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश कॉलेज प्रबंधन समिति की याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता एमबी सिंह ने कोर्ट को बताया कि कॉलेज की संपत्ति पर विपक्षियों ने कब्जा कर लिया है। इनमें तत्कालीन प्रधानाचार्य भी शामिल हैं, जो बाद में सेवानिवृत्त हो गए। कॉलेज को ग्रांट-इन-एड में शामिल करने के लिए आवेदन करते समय उसकी जमीन का भी खुलासा किया गया था।
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इस मामले में कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि स्कूल की जमीन के गाटा संख्या 41 और 44 पर बने भवनों के साथ ही खाली जमीन पर भी अनधिकृत कब्जा किया गया है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य समेत कई लोगों ने कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण किया है। वहीं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य की ओर से याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन महीने बाद तय की है।
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