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सड़क पर अब सफेद पट्टी के अंदर भी वाहन खड़ा करने पर देना होगा जुर्माना, जान लें यह नया नियम

Fri, 16 Aug 2019 06:43 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: Amulya Rastogi Updated Fri, 16 Aug 2019 06:43 PM IST
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now heavy penalty for parking vehicle outside while line on road in lucknow
सड़क के किनारे सफेट पट्टी - फोटो : amar ujala
लखनऊ की सड़कों के किनारे बनी सफेद पट्टी के अंदर कोई भी वाहन नहीं खड़े हो सकेंगे। यह हिस्सा नो-पार्किंग जोन कहलाएगा। यहां वाहन खड़े करने वालों को जुर्माना भरना होगा। यातायात पुलिस की क्रेन इन वाहनों को उठा सकती है। दोबारा खड़ा करने पर दोगुना जुर्माना देना होगा। यह जानकारी एएसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने दी।
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एएसपी के मुताबिक नई व्यवस्था एसएसपी कलानिधि नैथानी व शासन के आदेश के बाद लागू की गई है। सड़क किनारे सफेद पट्टी को हद मानते हुए शहरवासी अभी तक अपने वाहन खड़े करते आ रहे थे। इसके साथ ही लोगों ने अतिक्रमण भी शुरू कर दिया था। इससे सड़क पर पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। 
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एएसपी के मुताबिक सड़क के दोनों तरफ सफेद पट्टी सड़क को सिर्फ  अलग करने के लिए लगाई गई है। सफेद पट्टी के अंदर या इसके आसपास वाहन खड़े होते हैं तो इसे नो पार्किंग माना जाएगा। सफेद पट्टी के अंदर खड़े वाहनों को क्रेन की मदद से उठाकर जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही मौके पर चालान करके कार्रवाई की जाएगी।
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