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खुशखबरी : अब ट्रांसफार्मर खराब होने पर ज्यादा देर गायब नहीं रहेगी बिजली
Wed, 12 Jun 2019 10:55 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: Amulya Rastogi
Updated Wed, 12 Jun 2019 10:55 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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विद्युत उपभोक्ताओं की सेवा से जुड़े कानून के पुराने प्रावधानों में बदलाव का मुद्दा उठाते हुए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बुधवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और उप्र विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह से मिलकर संशोधन प्रस्ताव सौंपा।
प्रस्ताव में ग्रामीण क्षेत्रों में जले या खराब ट्रांसफार्मर बदलने की समय सीमा 72 घंटे के स्थान पर 12 घंटे करने और शहरी क्षेत्रों में 24 के स्थान पर 6 घंटे करने की मांग की गई है। इसके अलावा विद्युत पोल से 40 मीटर की परिधि में बिजली कनेक्शन दिए जाने के प्रावधान को भी संशोधित कर 60 मीटर किए जाने की प्रस्ताव दिया गया है।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत वितरण संहिता-2005 के अध्याय-7 में उल्लेखित उपभोक्ताओं के सेवा मानकों में संशोधन कर सरल बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में ट्रांसफार्मर बदले जाने के लिए निर्धारित समय सीमा व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यह समय सीमा उस समय तय की गई थी जब बैलगाड़ी से ट्रांसफार्मर ढोया जाता था। अब तो विभाग के पास तेज गति वाले वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे में समय सीमा घटाकर उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती है।
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प्रस्ताव में ग्रामीण क्षेत्रों में जले या खराब ट्रांसफार्मर बदलने की समय सीमा 72 घंटे के स्थान पर 12 घंटे करने और शहरी क्षेत्रों में 24 के स्थान पर 6 घंटे करने की मांग की गई है। इसके अलावा विद्युत पोल से 40 मीटर की परिधि में बिजली कनेक्शन दिए जाने के प्रावधान को भी संशोधित कर 60 मीटर किए जाने की प्रस्ताव दिया गया है।
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परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत वितरण संहिता-2005 के अध्याय-7 में उल्लेखित उपभोक्ताओं के सेवा मानकों में संशोधन कर सरल बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में ट्रांसफार्मर बदले जाने के लिए निर्धारित समय सीमा व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यह समय सीमा उस समय तय की गई थी जब बैलगाड़ी से ट्रांसफार्मर ढोया जाता था। अब तो विभाग के पास तेज गति वाले वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे में समय सीमा घटाकर उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती है।
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उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने एक अन्य प्रस्ताव भी सौंपा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोवाट का विद्युत कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं द्वारा अपने घरों में दुकान चलाने पर बिजली चोरी की कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की है। इसके लिए विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 में इस बात प्रावधान करने की भी मांग की है।
नियामक आयोग अध्यक्ष ने उपभोक्ता परिषद के दोनों प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर उपभोक्ता हित में जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने भी इन प्रस्तावों पर सहमति जताई है और आश्वस्त किया है कि वह प्रस्तावों में सुझाए गए संशोधनों के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन और विद्युत वितरण निगमों को भी तैयार करने का प्रयास करेंगे।
नियामक आयोग अध्यक्ष ने उपभोक्ता परिषद के दोनों प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर उपभोक्ता हित में जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने भी इन प्रस्तावों पर सहमति जताई है और आश्वस्त किया है कि वह प्रस्तावों में सुझाए गए संशोधनों के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन और विद्युत वितरण निगमों को भी तैयार करने का प्रयास करेंगे।