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अब विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति, हाईकोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने लिया फैसला

Wed, 24 Jun 2020 10:38 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 24 Jun 2020 10:38 AM IST
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Now compassionate appointment of married daughters too Yogi government decided on order of High Court
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
प्रदेश में अब विवाहित बेटियों और परित्यक्ता पुत्रियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक आश्रित की नौकरी की पात्रता श्रेणी में विवाहित व परित्यक्ता पुत्रियों को भी शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 
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हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्रियां/अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियों और विधवा पुत्र वधुओं के साथ विवाहित पुत्रियों व परित्यक्ता पुत्रियों को शामिल कर लिया है।
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शासन के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक आश्रित की नौकरी से संबंधित कई मामले हाईकोर्ट में गए थे। इसमें नौकरी की पात्रता के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों व परित्यक्ता पुत्रियों को भी शामिल करने की मांग की गई थी। 
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हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को मृतक आश्रित भर्ती नियमावली में संशोधन करने का आदेश दिया था। इसके लिए सरकार ने यूपी सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-2(ग) (तीन) में संशोधन किया है।
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