उपचुनाव के नामांकन में गड़बड़ी, टंडन को नोटिस
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के हाल ही हुए उपचुनाव को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका पर यहां से निर्वाचित भाजपा विधायक आशुतोष टंडन उर्फ गोपालजी और इस विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति सुरेंद्र विक्रम सिंह राठौर ने गत शुक्रवार को यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मनेंद्रनाथ राय की चुनाव याचिका पर दिया।
इसमें याची ने उसके नामांकन पत्र को अवैध तरीके से खारिज करने का आरोप लगाया। याची का कहना था कि उसने नामांकन पत्र में जो कॉलम उस पर लागू नहीं होते थे, उन्हें क्रॉस कर दिया।
इसके बावजूद उसका नामांकन पत्र महज इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसे इन्हें क्रॉस करने के बजाय ‘लागू नहीं’ लिखना चाहिए था, जबकि निर्देशों में कहा गया था कि जो कॉलम लागू न हो उसे ‘क्रॉस’ कर दिया जाए।
अदालत ने मंजूर की याचिका
अदालत ने आदेश में कहा कि मामले में गौर किया जाना वांछित है। कोर्ट ने याचिका विचारार्थ मंजूर कर ली और पक्षकारों-रिटर्निंग अफसर व आशुतोष टंडन को नोटिस जारी कर दिया।
अदालत ने पक्षकारों पर नोटिस तामील होने के बाद मामले को सूचीबद्ध किए जाने के निर्देश दिए हैं।