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वाहन की नंबर प्लेट पर जाति लिखे होने पर बंद नहीं कर सकते

Tue, 29 Dec 2020 01:50 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Dec 2020 01:50 AM IST
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No right to seize vehicle
वाहन का सिर्फ चालान कर जुर्माना वसूला जा सकता है
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नंबर प्लेट पर जाति लिखे होने पर परिवहन विभाग और पुलिस वाहन को जब्त नहीं सकते हैं। ऐसे वाहन का सिर्फ चालान कर जुर्माना लगाया जा सकता है।
लखनऊ की संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन विदिशा सिंह ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/4 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस न होने, धारा 39 के तहत वाहन का पंजीयन न होने, अनफिट वाहन, धारा 66 में वाहन का परमिट न होने और परमिट शर्त का उल्लंघन करने पर ही वाहन को बंद किया जा सकता है। जुर्माना चुकाने के बाद वाहन मालिक को दे दिया जाता है।
धारा 177 में चालान की पूरी छूट
धारा 177 में प्रवर्तन दस्ते को किसी वाहन का चालान करने की छूट है। हालांकि, इस धारा में किस वजह से चालान किया जा सकता है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रवर्तन दस्ते को परिवहन विभाग की बिना अनुमति वाहन के आगे-पीछे शीशे और बॉडी पर जाति या अन्य कुछ लिखे होने पर चालान करने का अधिकार है। पहली बार चालान पर 500 और दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। प्रवर्तन अफसर को चालान रिपोर्ट में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन का उल्लेख करना पड़ेगा।
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मानक विपरीत नंबर प्लेट पर कार्रवाई नहीं
कई वाहन मालिक नंबर प्लेट पर मानक से छोटे या बड़े अंक लिखवाते हैं। डिजाइन कराकर इन्हें ऐसे लिखवाया जाता है, जिससे किसी के नाम या जातिसूचक शब्द की झलक दिखती है। लग्जरी कार और रसूखदार दुपहिया वाहन सवार इस मानक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे वाहनों पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस बहुत सख्ती नहीं करती।
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यह था मामला
परिवहन विभाग के अपर आयुक्त (प्रशासन) मुकेश चंद ने नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखे जाने पर वाहन पकड़ने के संबंध में 14 दिसंबर को प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश के क्रम में इसे जारी किया गया था। महाराष्ट्र के हर्ष पाल प्रभु ने प्रधानमंत्री शिकायत पोर्टल पर वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखे होने की शिकायत करते हुए उन्हें बंद करने की मांग की थी।
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