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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   No relief for Anurag Bhadauriya.

High Court: सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Sat, 19 Nov 2022 03:34 PM IST
ishwar ashish विधि संवाददाता, अमर उजाला, लखनऊ
विधि संवाददाता, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 19 Nov 2022 03:34 PM IST
सार

सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत का रास्ता खुला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी की थी।
 

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No relief for Anurag Bhadauriya.
सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया - फोटो : amar ujala

विस्तार

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग सिंह भदौरिया को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है।
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न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने भदौरिया की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने तथा गिरफ्तारी पर रोक की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि याची के पास अग्रिम जमानत प्राप्त करने का रास्ता खुला है।
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