फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   No penalty for electrical work and demand penalty for delay

बिजली के काम के लिए न दें घूस, देरी पर मांगें जुर्माना

Sun, 29 Nov 2020 01:20 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2020 01:20 AM IST
विज्ञापन
No penalty for electrical work and demand penalty for delay
बिजली के काम के लिए न दें घूस, देरी पर मांगें जुर्माना
विज्ञापन

बिजली कनेक्शन से लेकर बिल संशोधन तक किसी भी काम के लिए लेसा के अभियंता और कर्मचारी घूस देने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो आप परेशान न हों।
सरकार ने सिटीजन चार्टर लागू कर रखा है। यानी जिम्मेदारों को शासन द्वारा तय मियाद में ही काम करना पड़ेगा।
यही नहीं, लेटलतीफी होने पर संबंधित अफसर व कर्मचारी से जुर्माना वसूलने का आवेदन भी कर सकते हैं। यह सुविधा विद्युत नियामक आयोग ने दे रखी है।
जानिए, कितने दिन में होना है कौन सा काम
काम शहर में गांव में
नया कनेक्शन 7 10
अस्थाई कनेक्शन 7 10
विद्युत लोड बढ़ाना 7 10
विद्युत लोड घटाना 7 10
बिल संशोधन 7 07
खराब मीटर बदलना 7 10
देरी पर लगने वाला जुर्माना
काम जुर्माना (रुपये में)
नया कनेक्शन 100
अस्थायी कनेक्शन 100
विद्युत लोड बढ़ाना 50
विद्युत लोड घटाना 50
बिल संशोधन 50
खराब मीटर बदलना 50
ऐसे करें आवेदन
लेसा के एक अधिशासी अभियंता ने बताया कि आवेदक बिजली कनेक्शन पाने के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन करता है। चार किलोवाट का घरेलू कनेक्शन अवर अभियंता और कॉमर्शियल उपखंड अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। यदि सात दिन में आवेदक को कनेक्शन न मिले तो वह अवर अभियंता के खिलाफ उपखंड अधिकारी के पास जुर्माने के लिए आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार उपखंड अधिकारी पर जुर्माने के लिए अधिशासी अभियंता के पास आवेदन करना पड़ेगा।
समस्या हो तो हमें बताएं
आवेदकों का कोई भी बिजली का काम न हो रहा तो अमर उजाला को भी बता सकते हैं। इसके लिए वह ईमेल lko-cityreporter@lko.amarujala.com और व्हाट्सएप नंबर 9675899629 पर विवरण भेज सकते हैं।
विज्ञापन

सिर्फ नए कनेक्शन देने तक सिटीजन चार्टर प्रभावी
उपभोक्ताओं का कहना है कि सिर्फ नए कनेक्शन देने तक ही सिटीजन चार्टर प्रभावी है। जबकि बिल संशोधन, स्थायी विच्छेदन, खराब मीटर बदलने और विद्युत भार बढ़ाने के काम के लिए घूस देनी पड़ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अपीलीय अधिकारी को कर सकता है आवेदन
मुख्य अभियंता ट्रांस गोमती लेसा, प्रदीप कक्कड़ ने बताया कि आवेदक को तय अवधि में बिजली कनेक्शन न मिले या फिर उसका बिल संशोधित न हो तो वह जुर्माना पाने के लिए अपीलीय अधिकारी को आवेदन कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed