फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   No joining letter in teachers recruitment.

29,334 शिक्षक भर्ती: कोर्ट ने नियुक्ति पत्र पर लगाई रोक

Wed, 02 Mar 2016 11:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Wed, 02 Mar 2016 11:22 PM IST
विज्ञापन
No joining letter in teachers recruitment.

हाईकोर्ट ने 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन


कोर्ट ने मौखिक रूप से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी को भी नियुक्ति न दिया जाए।

कोर्ट ने 82 अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी मांगी है। प्रियंका गुप्ता सहित करीब 150 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
विज्ञापन


याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना है कोर्ट के आदेश से गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा, अगले आदेश तक प्रतीक्षा करें

No joining letter in teachers recruitment.

इनको सम्मिलित करने की प्रक्रिया में री-शफलिंग के दौरान तमाम चयनित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। इनमें वह लोग भी शामिल हैं, जिनके अंक 82 से अधिक हैं।

नियमानुसार मेरिट नीचे आने पर ही 82 अंक वालों को काउंसलिंग में शामिल किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने री-शफलिंग को अनुचित माना है।

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि अभी लगभग तीन हजार पदों पर काउंसिलिंग शेष है। कोर्ट ने कहा है कि उनके अगले आदेश तक किसी भी 82 अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्तिपत्र न दिया जाए। साथ ही याचीगण की मेरिट लिस्ट भी तलब कर ली है। याचिका पर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed