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Lucknow News: शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा मामले में अब्बास अंसारी को जमानत नहीं
Sat, 25 Nov 2023 01:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sat, 25 Nov 2023 01:54 AM IST
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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंंडपीठ ने शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। लखनऊ के महानगर कोतवाली से संबंधित वर्ष 2019 के इस मामले में आरोपी अब्बास ने जमानत पर रिहा करने की गुजारिश की थी।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आदेश में कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। ऐसे में वह जमानत देने का पात्र नहीं है। उसकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
मामले में आरोप है कि अब्बास ने वर्ष 2012 में लखनऊ के महानगर कोतवाली क्षेत्र से दोनाली बंदूक का लाइसेंस बनवाया। इसके बाद नई दिल्ली के पते पर लाइसेंस ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन किया था। यही नहीं अब्बास ने खुद को नामचीन शूटिंग खिलाड़ी बताकर इसी लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए थे। उसने यह दिखाया कि लाइसेंस को नई दिल्ली ट्रांसफर करा लिया। मगर इसकी जानकारी पुलिस थाने में न देकर दो राज्यों से जारी लाइसेंसों को दो यूआईडी पर इस्तेमाल करता रहा।
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न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आदेश में कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। ऐसे में वह जमानत देने का पात्र नहीं है। उसकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
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मामले में आरोप है कि अब्बास ने वर्ष 2012 में लखनऊ के महानगर कोतवाली क्षेत्र से दोनाली बंदूक का लाइसेंस बनवाया। इसके बाद नई दिल्ली के पते पर लाइसेंस ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन किया था। यही नहीं अब्बास ने खुद को नामचीन शूटिंग खिलाड़ी बताकर इसी लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए थे। उसने यह दिखाया कि लाइसेंस को नई दिल्ली ट्रांसफर करा लिया। मगर इसकी जानकारी पुलिस थाने में न देकर दो राज्यों से जारी लाइसेंसों को दो यूआईडी पर इस्तेमाल करता रहा।
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