फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   new rules for electricity connection will stop corruption

इस नियम के बाद बिजली कनेक्शन का खेल होगा बंद

Thu, 12 Sep 2013 04:43 PM IST
नरेश शर्मा/लखनऊ
नरेश शर्मा/लखनऊ Updated Thu, 12 Sep 2013 04:43 PM IST
विज्ञापन
new rules for electricity connection will stop corruption

बिजली इंजीनियर अब अस्थाई बिजली कनेक्शन की आड़ में खेल करके अपनी जेब नहीं भर सकेंगे।

विज्ञापन


इंजीनियरों को अब अस्थाई बिजली कनेक्शन की अवधि खत्म होने पर उसे काट करके अकाउंट को फाइनल करना होगा।

यह आदेश मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने जारी किया है।

निगम ने बिजली मीटर के बिना अब अस्थाई कनेक्शन देने पर पाबंदी भी लगा दी है। गुरुवार को निगम के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा ने लेसा, लखनऊ, बरेली एवं फैजाबाद जोन के मुख्य अभियंताओं को सरकुलर जारी करके आदेश दिया कि खंड स्तर पर अस्थाई कनेक्शन देने का रजिस्टर खोला जाए।

इस रजिस्टर में अस्थाई कनेक्शन के संबंध में पूरा विवरण दर्ज हो। इस रजिस्टर की निगरानी अधिशासी अभियंताओं को करनी होगी। दरअसल अस्थाई कनेक्शन की अवधि खत्म होने पर उपभोक्ता को फाइनल बिजली बिल जारी करने की जिम्मेदारी एक्सईएन की होगी।
विज्ञापन


सरकुलर में कहा गया कि अस्थाई कनेक्शन देकर उनकी निगरानी नहीं की जाती है। तय अवधि खत्म होने के बाद भी यह कनेक्शन चालू रहते हैं। औचक चेकिंग के दौरान जब यह कनेक्शन प्रकाश में आते तो उनसे जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रबंध निदेशक ने कहा कि अब बिजली मीटर के बिना अस्थाई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। जिस जूनियर इंजीनियर ने बिना मीटर के अस्थाई बिजली कनेक्शन निर्गत कर दिया तो उसकेखिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही एक्सईएन एवं एसडीओ भी इस लापरवाही के लिए दोषी माने जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed