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दो दिन की बंदी के बाद भी जारी रहेगी सख्ती, नई गाइडलाइन 13 जुलाई से होगी लागू
Sat, 11 Jul 2020 06:13 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 11 Jul 2020 06:13 PM IST
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बैठक में डीेएम व अन्य
- फोटो : amar ujala
सोमवार सुबह पांच बजे तक बंदी के बाद भी लखनऊ में सख्ती रहेगी। नई गाइडलाइन 13 जुलाई से लागू होगी। इसमेें सभी बाजार रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। संक्रमण की रोकथाम को गठित रेपिड रिस्पांस टीमें क्षेत्र में प्रोटोकॉल का पालन कराएंगी। वहीं, गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही चालान, जुर्माना लगेगा।
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यह जानकारी डीएम अभिषेक प्रकाश ने दी। वह प्रोटोकॉल के कड़ाई से अनुपालन को कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बताया कि टीमें निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगी कि मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में सामान पारदर्शी पॉलिथिन कवर में रखा जाए।
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दुकान के कर्मचारी फेसकवर, मास्क, हैंड ग्लव्स, हेड और शूज कवर का इस्तेमाल करेंगे। सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के साथ दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। टीमें व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, सरकारी-अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी का अनुपालन कराएंगी। ये व्यापारिक संगठनों से बात कर बाजारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की ओर से संचारी रोग के बचाव एवं रोकथाम के प्रचार की व्यवस्था भी कराएंगी।
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नगर निगम, आरटीओ को भी जिम्मेदारी
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ठेले-खोमचे वाले वेंडिंग जोन में ही रहेंगे। ये सामाजिक दूरी व दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें, यह नगर निगम सुनिश्चित कराएगा। वहीं, आरटीओ देखेगा कि गाड़ियां तय रूट पर गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं या नहीं।
ये निर्देश भी दिए
हॉटस्पॉट-कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाएं मेडिकल प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइंस के अनुसार सुनिश्चित की जाएं। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मौके पर चालान, जुर्माना लगाया जाए।
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