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Lucknow News: जनगणना में लापरवाही पर सख्ती, ड्यूटी से अनुपस्थित 540 कर्मचारियों पर हो रही कार्रवाई
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- प्रशिक्षण और किट मिलने के बाद भी कई कर्मचारियों ने नहीं संभाली जिम्मेदारी
-नगर निगम ने संबंधित थानों में कार्रवाई के लिए भेजी सूची
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। जनगणना के मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने और आवश्यक सामग्री मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी जनगणना कार्य में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिससे जनगणना कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
इसे देखते हुए नगर निगम के विभिन्न जोनों में कुल 540 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इन कर्मचारियों पर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही और अनुपस्थित रहने का आरोप है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, पंचायत विभाग, सीएमओ कार्यालय समेत अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम की ओर से ऐसे कर्मचारियों की सूची संबंधित थानों को एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 4, 5 और 11 के तहत नियुक्त कर्मचारी ‘लोक सेवक’ माने जाते हैं और जनगणना कार्य में सहयोग करना उनका कानूनी दायित्व है। एक हजार रुपये तक जुर्माना और दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि अनुपस्थित कर्मचारियों को तत्काल जनगणना कार्य में शामिल कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में उपस्थिति न होने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
-नगर निगम ने संबंधित थानों में कार्रवाई के लिए भेजी सूची
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। जनगणना के मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने और आवश्यक सामग्री मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी जनगणना कार्य में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिससे जनगणना कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
इसे देखते हुए नगर निगम के विभिन्न जोनों में कुल 540 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इन कर्मचारियों पर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही और अनुपस्थित रहने का आरोप है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, पंचायत विभाग, सीएमओ कार्यालय समेत अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। नगर निगम की ओर से ऐसे कर्मचारियों की सूची संबंधित थानों को एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 4, 5 और 11 के तहत नियुक्त कर्मचारी ‘लोक सेवक’ माने जाते हैं और जनगणना कार्य में सहयोग करना उनका कानूनी दायित्व है। एक हजार रुपये तक जुर्माना और दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि अनुपस्थित कर्मचारियों को तत्काल जनगणना कार्य में शामिल कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में उपस्थिति न होने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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