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मोदी उपनाम पर टिप्पणी का मामला: राहुल गांधी ने आपत्ति दाखिल करने लिए समय मांगा, चार अप्रैल को सुनवाई
Thu, 07 Mar 2024 10:56 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
अमर उजाला सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Thu, 07 Mar 2024 10:56 PM IST
सार
Modi surname comment case: राहुल ने यूट्यूब के माध्यम से पीएम के उपनाम मोदी को लेकर मानहानिकारक टिप्पणी की। इससे वादी को मानसिक आघात भी लगा है।
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पीएम मोदी और राहुल गांधी।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मोदी उपनाम को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपों में दायर परिवाद को खारिज करने के निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली रिवीजन अर्जी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से निगरानी की प्रति प्राप्त की गई। एडीजे कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख तय की है।
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इसके पहले राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने निगरानी की प्रति प्राप्त की और इसके खिलाफ आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। बता दें कि वादी दिलीप श्रीवास्तव ने निचली कोर्ट में परिवाद दायर करके आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2018 को एआईसीसी की बैठक में राहुल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री की तुलना ललित मोदी व नीरव मोदी से किया, जो भ्रष्टाचार में मामले में संलिप्त थे।
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राहुल ने यूट्यूब के माध्यम से पीएम के उपनाम मोदी को लेकर मानहानिकारक टिप्पणी की। इससे वादी को मानसिक आघात भी लगा है। इस अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था। इस पर वादी ने निचली कोर्ट के आदेश को रिवीजन के जरिये दी थी।
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