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निकाय चुनाव से तीन दिन पहले जिलों में पहुंचेंगे पर्यवेक्षक, आयोग को देंगे रिपोर्ट

Tue, 14 Nov 2017 04:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 14 Nov 2017 04:51 PM IST
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meeting of supervisors with the officers of election committee
डेमो प‌िक - फोटो : demo pic
प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों को तीन दिन पहले जिलों में पहुंचकर आयोग को रिपोर्ट देनी होगी। जिलों में पहुंचने के बाद पर्यवेक्षक जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान के साथ बैठक कर जिले का पूरा ब्योरा हासिल करेंगे। सोमवार को पहले चरण के जिलों में तैनात किए गए पर्यवेक्षकों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बैठक की और जरूरी निर्देश दिए।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने निर्देश दिया कि पहले चरण में जिन पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें 19 नवंबर की शाम पांच बजे तक अपने जिले में पहुंचकर आयोग को सूचित करना होगा। इसी तरह दूसरे चरण के पर्यवेक्षकों को 23 नवंबर और तीसरे चरण के पर्यवेक्षकों को 26 नवंबर शाम पांच बजे तक संबंधित जिले में रिपोर्ट करना होगा।
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आयुक्त ने उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया। कहा कि पर्यवेक्षकों को अपने जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर निर्वाचन क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षात्मक प्रबन्धों की जानकारी लेनी होगी। अगर किसी तरह के सुधार की गुंजाइश है तो उस बारे में सुझाव देने होंगे।
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इसके अलावा सम्बन्धित निकाय के वार्डों, मतदान केंद्रों, मतदान स्थलों तथा मतदान स्थलवार मतदाताओं की संख्या का विवरण जिला मजिस्ट्रेट से लेना होगा। इसी तरह चुनाव ड्यूटी में लगे आरओ, एआरओ, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों की सूची जिलाधिकारी से लेनी होगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा कि साफ्टवेयर के जरिये लगने वाली ड्यूटी की चेकिंग, जिलों में बनी अनुपूरक मतदाता सूची के प्रकाशन की जांच और अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराना होगा। पर्यवेक्षकों को जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम, मतदान स्थल, पुलिस प्रबंध, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की व्यवस्था विशेष रूप से देखनी होगी।

आयुक्त ने प्रचार की समय सीमा पर विशेष नजर रखने और मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले से शराब दुकानों को बंद कराने का निर्देश भी दिया है। पर्यवेक्षक को मतदान वाले दिन दो बार मतदान प्रतिशत की सूचना आयोग को उपलब्ध करानी होगी। पहली सूचना 12 बजे दिन में और दूसरी बार मतदान की समाप्ति पर शाम पांच बजे मतदान प्रतिशत की सूचना भेजी जाएगी। अगर कहीं शांति भंग या कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो इसकी सूचना तत्काल आयोग को दें।


एप व पोर्टल पर देनी होगी अपडेट जानकारी

अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश ने बताया कि आयोग ने चुनाव के दिन के लिए विशेष व्यवस्था की है। पर्यवेक्षकों को एक बुकलेट दी गई है जिसमें सभी तरह के दिशा निर्देश हैं। पर्यवेक्षक को समय- समय पर निर्धारित प्रारूप में विभिन्न सूचनाएं आयोग की वेबसाइट और एप पर अपलोड करनी होगी। इस बार तीन विशेष प्रकार का एप बनाया गया है जो प्ले स्टोर और एप स्टोर पर उपलब्ध है। यह एप पर्यवेक्षक के लिए, निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से संपर्क केलिए और आमजन के लिए है। इस पर चुनाव की सारी जानकारी हासिल की जा सकती है।
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