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Lucknow News: बहन को गोली मारने के दोषी को पांच साल की कैद
Wed, 30 Sep 2026 03:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:03 AM IST
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लखनऊ। जमीन के विवाद में बहन मंजू सिंह को गोली मारकर घायल करने के दोषी राज कुमार यादव को एडीजे रोहित सिंह ने पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक, ज्ञान सिंह ने काकोरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एफआईआर के अनुसार, 13 दिसंबर 2010 को ज्ञान सिंह को सूचना मिली कि उनकी पत्नी मंजू सिंह गोली लगने से घायल हैं और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। अस्पताल पहुंचने पर मंजू ने बताया कि जमीन विवाद के चलते उनके भाई राज कुमार ने उन्हें गोली मारी। अभियोजन के अनुसार, घटना के समय मंजू के पिता रामचंदर, भाभी नन्ही, प्रॉपर्टी डीलर बाबू खान और अरविंद भी मौजूद थे। पुलिस ने विवेचना के बाद राज कुमार और रामचंदर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान रामचंदर की मौत हो गई। इसके बाद राज कुमार के खिलाफ मुकदमा चला और कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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एफआईआर के अनुसार, 13 दिसंबर 2010 को ज्ञान सिंह को सूचना मिली कि उनकी पत्नी मंजू सिंह गोली लगने से घायल हैं और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। अस्पताल पहुंचने पर मंजू ने बताया कि जमीन विवाद के चलते उनके भाई राज कुमार ने उन्हें गोली मारी। अभियोजन के अनुसार, घटना के समय मंजू के पिता रामचंदर, भाभी नन्ही, प्रॉपर्टी डीलर बाबू खान और अरविंद भी मौजूद थे। पुलिस ने विवेचना के बाद राज कुमार और रामचंदर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान रामचंदर की मौत हो गई। इसके बाद राज कुमार के खिलाफ मुकदमा चला और कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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