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Lucknow News : पाक खुफिया एजेंसी को सूचना देने पर छह साल का कारावास, 22 मई 2018 को हुआ था गिरफ्तार
Thu, 18 Jan 2024 01:20 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 18 Jan 2024 01:20 AM IST
सार
कोर्ट में सरकारी वकील एमके सिंह ने बताया केंद्रीय रक्षा अभिसूचना के ज़रिये एटीएस को जानकारी मिली की उत्तराखंड पिथौरागढ़ निवासी रमेश सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था।
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पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में काम करने के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की गोपनीय सूचनाएं भेजकर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपी रमेश सिंह कन्याल को छह साल की सजा सुनाई गई है। एटीएस/एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने छह साल की क़ैद और चार हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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कोर्ट में सरकारी वकील एमके सिंह ने बताया केंद्रीय रक्षा अभिसूचना के ज़रिये एटीएस को जानकारी मिली की उत्तराखंड पिथौरागढ़ निवासी रमेश सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। उसकी दी गई सूचनाओं को लेकर आईएसआई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इस पर एटीएस ने मामले की जांच की तो पता चला कि रमेश सिंह वर्ष 2015 में पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में घरेलू सहायक के रूप में कार्य करने गया था। जहां पाकिस्तानी खुफियां एजेंसी ने उसे प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसा लिया।
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दो सितंबर 2017 को भारत वापस आने के बाद भी रमेश आईएसआई के संपर्क में रहकर भारत और बरेली एयरफोर्स स्टेशन और सहारनपुर के एयरबेस समेत अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण व गोपनीय सूचनाओं को आईएसआई को भेज रहा है। जिससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
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इसके बाद एटीएस ने आरोपी रमेश सिंह को पिथौरागढ़ स्थित उसके घर से 22 मई 2018 को गिरफ़्तार कर पाकिस्तान का क्यू फोन, सिम कार्ड और भारतीय सेना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बरामद किया। मामले में विवेचना के बाद एटीएस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट में आरोपी के ऊपर चार जुलाई 2019 और 30 नवंबर 2023 को आरोप तय करके सुनवाई की गई।