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Lucknow News : संघ प्रमुख के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा है आरोप

Wed, 18 Jan 2023 12:47 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 18 Jan 2023 12:47 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही मानते हुए कहा कि याची ने अपने परिवाद में अपनी तथा समाज के बड़े तबके की भावनाएं आहत होने, राष्ट्रद्रोह का अपराध होने और कार्रवाई न होने पर हिंसक संघर्ष होने की आशंका जताई है। 

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Lucknow News: Petition filed against Sangh chief dismissed, allegation of hurting religious sentiments
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

भगवान बुद्ध के अनुयायियों और सम्राट अशोक के खिलाफ कथित टिप्पणी के आरोपों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत तीन के खिलाफ दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है।

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अपना फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि याची ने मात्र लोकप्रियता पाने के लिए परिवाद दाखिल किया। यह याचिका ब्रहमेंद्र प्रताप सिंह मौर्या ने दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही मानते हुए कहा कि याची ने अपने परिवाद में अपनी तथा समाज के बड़े तबके की भावनाएं आहत होने, राष्ट्रद्रोह का अपराध होने और कार्रवाई न होने पर हिंसक संघर्ष होने की आशंका जताई है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसके पूर्व इस मामले में दाखिल परिवाद निचली अदालत में भी खारिज हो चुका है। 

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