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Lucknow News : रेप पीड़िता के 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति, हाईकोर्ट ने कुलपति को दिया आदेश
Thu, 03 Nov 2022 12:25 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 03 Nov 2022 12:25 AM IST
सार
याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसके साथ हुई दुराचार की घटना के संबंध में उन्नाव के पुरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। दुराचार के कारण उसका गर्भ धारण हो गया है।
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लखनऊ हाईकोर्ट
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक रेप पीड़िता के 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को पीड़िता की याचिका पर दिया। कोर्ट ने केजीएमयू के कुलपति को कहा कि वह 24 घंटे के भीतर पीड़िता को भर्ती करें। जरूरी टेस्ट करने के बाद उसका गर्भपात किया जाए।
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याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसके साथ हुई दुराचार की घटना के संबंध में उन्नाव के पुरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। दुराचार के कारण उसका गर्भ धारण हो गया है। इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने केजीएमयू प्रशासन को मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण करने का आदेश दिया था। इसकी रिपोर्ट बुधवार को कोर्ट में पेश की गई।
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इसे पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में पीड़िता भारी मानसिक सदमे की शिकार हो। यह सदमा उसके दिल व दिमाग में एक निशान छोड़ जाता है, जो कभी मिट नहीं पाता। कोर्य ने कहा कि इस याचिका को लंबित नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि यहां पीड़िता के जीवन का सवाल है। इन टिप्पणियों के साथ केजीएमयू के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह केजीएमयू के कुलपति को बताएं कि वे 24 घंटों के भीतर कोर्ट के इस आदेश का पालन करें।
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