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Lucknow News : अंसल एपीआई पर 3.5 करोड़ का जुर्माना, संपत्ति बेचने-ट्रांसफर पर रोक
Tue, 27 Jun 2023 08:12 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 27 Jun 2023 08:12 PM IST
सार
यूपी रेरा के मुताबिक 19 जून की बैठक के रेरा द्वारा प्रोमोटर के ऊपर यह जुर्माना उनकी तीन परियोजनाओं अंसल बिजिनेस पार्क, अंसल बिजिनेस पार्क-प्यू एवं गोल्फ रेजिडेंशिया परियोजनाओं के फॉरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर लगाया गया है।
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यूपी रेरा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
यूपी रेरा ने मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआई) द्वारा टाउनशिप के कुछ भागों को रेरा में पंजीकृत कराए बिना अवैध रूप से विक्रय किये जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,05,70,000 (तीन करोड़ पांच लाख सत्तर हजार) रूपये का जुर्माना ठोंका है। साथ ही, ऐसी योजना की संपत्ति के बेचने एवं उसे ट्रांसफर भी रोक लगा दी है। यह निर्णय यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में होम बायर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। अंसल एपीआई को यह जुर्माना एक माह के भीतर जमा करना पड़ेगा, नहीं तो डीएम के जरिये रिकवरी कराई जाएगी।
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यूपी रेरा के मुताबिक 19 जून की बैठक के रेरा द्वारा प्रोमोटर के ऊपर यह जुर्माना उनकी तीन परियोजनाओं अंसल बिजिनेस पार्क, अंसल बिजिनेस पार्क-प्यू एवं गोल्फ रेजिडेंशिया परियोजनाओं के फॉरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर लगाया गया है। ऑडिट में पाया गया कि प्रोमोटर द्वारा होम बायर्स से हासिल 60.57 करोड़ रूपये का दुरूपयोग किया गया है। रेरा द्वारा प्रोमोटर को यह आदेश भी दिए गए कि दुरूपयोग की गयी धनराशि रू. 60.57 करोड एक माह के अन्दर परियोजनाओं के एस्क्रो एकाउण्ट में जमा की जाए।
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बैठक मे यह भी निर्णय हुआ कि रेरा अधिनियम की धारा-36 के तहत पारित अंतरिम आदेश के द्वारा मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड प्रोमोटर्स को सुशांत गोल्फ सिटी हाई-टेक टाउनशिप के तहत पंजीकृत परियोजनाओं एवं अपंजीकृत भू-क्षेत्र के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी इंटेरेस्ट सृजित करने या किसी भी प्रकार के पंजीकृत विलेख, अनुबन्ध, एमओयू अन्य किसी इन्स्ट्रूमेन्ट के माध्यम से ट्रांसफर करने से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित कर दिया गया है। रेरा के मुताबिक उन्हें मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लखनऊ के विरूद्ध शिकायतें मिल रही थीं कि उनके द्वारा टाउनशिप के कुछ भागों को रेरा में पंजीकृत कराए बिना अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है।
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25 जुलाई तक साक्ष्य पेश करने का अल्टीमेटम
यूपी रेरा ने अंसल एपीआई को 25 जुलाई टाउनशिप से संबंधित दस्तावेज पेश करने का अल्टीमेटम दिया है। इनमें टाउनशिप के अपंजीकृत भू-क्षेत्रफल के पंजीकरण के लिए आवेदन। रेरा की स्वीकृति प्राप्त किए बिना तथा रेरा के प्राविधानों के विपरीत 6 परियोजनाओं को मेसर्स स्पेशिया वेंचर्स एलएलपी., मेसर्स राजेन्द्र एण्ड सन्स इन्फ्रा प्रालि, मेसर्स आरआर ड्वेलिंग्स प्रालि, मेसर्स आदित्य कन्सट्रक्शन्स, मेसर्स आरआर सिविलटेक प्रालि एवं मयंक अग्रवाल को हस्तगत करने से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। ग्रुप हाउसिंग एवं ईडब्ल्यूएस. एलआईजी के लिए आरक्षित भू-क्षेत्रफल में पंजीकृत एवं अपंजीकृत का विवरण दें।