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लखनऊ: मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा- लाउडस्पीकर मामले में बार-बार कोर्ट जाना सही नहीं

Sun, 08 May 2022 01:07 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sun, 08 May 2022 01:07 PM IST
सार

इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन व ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार मुसलमानों ने रमजान में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मानक के अनुसार किया है।

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Lucknow: Maulana Khalid Rashid Farangi Mahali said, "It is not right to go to court again and again in the loudspeaker case
लाउडस्पीकर

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर शनिवार को धर्मगुरुओं ने कहा कि इस मामले में बार-बार कोर्ट जाना सही नहीं है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन व ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार मुसलमानों ने रमजान में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मानक के अनुसार किया है। अभी भी लोग इसका पालन कर रहे हैं। ऐसे में लाउडस्पीकर के मामले में बार-बार कोर्ट जाना सही नहीं है।

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उधर, मरकजी शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी का कहना है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म में अनिवार्य नहीं है, लेकिन वर्तमान में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी कानून व तय मानक के अनुसार ही किया जाना चाहिए। 

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