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लखनऊ : शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पार्किंग होंगे बंद, मूलभूत सुविधाएं न देने वाले ठेके होंगे निरस्त 

Fri, 27 Aug 2021 09:41 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 27 Aug 2021 09:41 AM IST
सार

डीजीपी मुकुल गोयल ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए व्यस्ततम चौराहों से अवैध बस स्टैंड और बस स्टॉप हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। 

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Lucknow: Illegally operated parking will be closed in urban areas, contracts that do not provide basic facilities will be canceled
अवैध पार्किंग में खड़ीं बाइक (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सरकार की सख्ती के बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में सड़क किनारे पटरियों को घेरकर किए जा रहे पार्किंग के अवैध धंधे को बंद करने का आदेश दिया गया है। खासकर उन बड़े शहरों में चल रहे पार्किंग को बंद कराने पर अधिक सख्ती है जहां पर पेयजल, शेड या शौचालय आदि की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। ऐसे ठेकों को तत्काल निरस्त करने का भी निर्देश है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दूबे ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। 

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दरअसल शासन के पास लगातार शिकायतें पहुंच रहीं थीं कि शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे पटरियों को घेरकर अवैध रूप से पार्किंग का संचालन किया जा रहा है। ऐसे तमाम स्थानों पर नगर निकाय के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध पार्किंग का धंधा चल रहा है। इन शिकायतों पर जारी आदेश में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी अवैध पार्किंग स्थलों को बंद कराएं और इसके साथ ही उन्हें इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं वहां पार्किंग का संचालन नहीं किया जा रहा है। 
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आदेश में यह भी कहा गया है कि अवैध पार्किंग के संचालन पर नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस दिशा में पूरी कार्यवाही 24 घंटे में पूरी करने का आदेश है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वैध पार्किंग स्थल में पार्किंग दरों की सूची, नगर निगम के उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर का बोर्ड लगा रहे।
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डीजीपी मुकुल गोयल ने जारी किए निर्देश : प्रदेश भर में अवैध बस स्टैंड के खिलाफ चलेगा अभियान 
प्रदेश में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए व्यस्ततम चौराहों से अवैध बस स्टैंड और बस स्टॉप हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके निर्देश डीजीपी मुकुल गोयल ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अवैध स्टैंड चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा नगर निगम, परिवहन व संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अवैध बस स्टैंड, बस स्टाप पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। निर्धारित बस स्टैंड और बस स्टॉप पर ही बसों को रोकने के निर्देश दिए जाएं। यातायात नियमों का पालन न करने और बार-बार लापरवाही करने वाले प्राइवेट बस चालकों संचालकों एवं सम्बन्धित ठेकेदारों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करें। इसके लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाए जाने का निर्देश डीजीपी ने दिया है।

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