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Lucknow : राहुल की ब्रिटिश नागरिकता पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, सुनवाई 30 सितंबर को

Thu, 26 Sep 2024 07:06 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 Sep 2024 07:06 AM IST
सार

जस्टिस रंजन रॉय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

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Lucknow: High Court seeks reply from Center on Rahul's British citizenship.
Rahul Gandhi - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत की गई शिकायत पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल के पास दोहरी नागरिकता है। इसके चलते वह चुनाव नहीं लड़ सकते व सांसद नहीं बन सकते।

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जस्टिस रंजन रॉय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पास कई ऐसे दस्तावेज व ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे यह साबित होता है कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं। याचिकाकर्ता ने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले की सीबीआई से जांच की मांग भी की है। 

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