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Lucknow: कोर्ट के आदेश पर आईएफएस अफसर, उनके पति पर 1.41 करोड़ की ठगी के दो केस दर्ज
Fri, 27 Sep 2024 01:11 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 27 Sep 2024 01:11 AM IST
सार
पीड़िता ने बताया कि आईएफएस अधिकारी व उनके पति ने उनसे दोनों कंपनियों में निवेश पर अच्छा मुनाफा पाने की बात कही थी। झांसे में आकर वर्ष 2016 में उन्होंने दोनों कंपनियों में 51 लाख रुपये निवेश किए थे।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गोमतीनगर के विशालखंड में रहने वाली डॉ. मृदुला अग्रवाल व उनके पति शैलेश ने भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) की अधिकारी निहारिका सिंह और उनके पति अनी बुलियन के निदेशक अजीत गुप्ता पर 1.41 डेढ़ करोड़ की ठगी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर गोमतीनगर पुलिस ने दंपती पर दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं।
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डॉ. मृदुला के मुताबिक कुछ साल पहले उनकी मुलाकात क्लीनिक पर निहारिका और उनके पति से हुई थी। अजीत अनी बुलियन ट्रेडर्स के निदेशक और निहारिका आई विजन इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि. में निदेशक थीं। पीड़िता ने बताया कि आईएफएस अधिकारी व उनके पति ने उनसे दोनों कंपनियों में निवेश पर अच्छा मुनाफा पाने की बात कही थी। झांसे में आकर वर्ष 2016 में उन्होंने दोनों कंपनियों में 51 लाख रुपये निवेश किए थे।
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इसी तरह उनके पति शैलेश ने भी आई विजन इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि. में 90 लाख रुपये निवेश किए थे। कुछ दिन के बाद दोनों को मुनाफे की रकम मिलनी बंद हो गई। विरोध पर आरोपियों ने दोनों को धमकी दी। पिछले साल पीड़िता ने डीजीपी मुख्यालय में भी शिकायत की थी। लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुई। इस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर दो अलग अलग केस दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है।
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ईडी कर रही दोनों कंपनियों की जांच
दोनों कंपनियों के खिलाफ ईडी जांच कर रही है और करोड़ों की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है। वहीं एसटीएफ ने आईएफएस अधिकारी के पति अजीत कुमार गुप्ता को जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया था।