{"_id":"60d4ca7c8ebc3ef20a6c6c56","slug":"loan-gonda-desk-news-lko5839924149","type":"story","status":"publish","title_hn":"अल्पसंख्यक कारोबारियों को मिलेगा 20 लाख तक लोन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अल्पसंख्यक कारोबारियों को मिलेगा 20 लाख तक लोन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बलरामपुर। अल्पसंख्यक कारोबारियों को एक से 20 लाख रुपये तक लोन मिल सकेगा। योजना का लाभ पाने के लिए विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में पांच जुलाई तक सभी अभिलेखों के साथ आवेदन देना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले आवेदन पत्रों के आवेदकों को लाभ नहीं मिल सकेगा।
गुरुवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि टर्म ऋण योजना का लाभ शासन स्तर से मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्घ, जैन व पारसी वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।
छह प्रतिशत ब्याज पर एग्रीकल्चर एंड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडर्स, बिजनेस, आर्टिजन व ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर परियोजनाओं पर एक से 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। लोन की वापसी पांच वर्षों में 20 सामान्य तिमाही किश्तों में की जाएगी।
विज्ञापन
बताया कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएएफसी की तरफ से दिया जाएगा। परियोजना पर पांच-पांच प्रतिशत यूपीएमएफडीसी व लाभार्थी की तरफ से लगाया जाएगा। लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रहने वालों को एक लाख 20 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को 98 हजार रुपये का राजपत्रित अधिकारी की तरफ से जारी आय प्रमाण पत्र आवेदन में लगाना होगा।
विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में पांच जुलाई की शाम पांच बजे तक किसी भी कार्यदिवस में आय, निवास, आयु, शैक्षिक प्रमाण पत्रों व 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ के साथ भरा हुआ आवेदन जमा करना होगा तभी योजना का लाभ मिल सकेगा। बेरोजगार ऐसे युवक-युवतियों को भी लाभ मिलेगा जिनकी आय गरीबी रेखा से दोगुनी व सालाना आठ लाख रुपये से कम हो लेकिन उन्हें दो प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
विज्ञापन
गुरुवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि टर्म ऋण योजना का लाभ शासन स्तर से मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्घ, जैन व पारसी वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।
विज्ञापन
छह प्रतिशत ब्याज पर एग्रीकल्चर एंड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडर्स, बिजनेस, आर्टिजन व ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर परियोजनाओं पर एक से 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। लोन की वापसी पांच वर्षों में 20 सामान्य तिमाही किश्तों में की जाएगी।
विज्ञापन
बताया कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएएफसी की तरफ से दिया जाएगा। परियोजना पर पांच-पांच प्रतिशत यूपीएमएफडीसी व लाभार्थी की तरफ से लगाया जाएगा। लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रहने वालों को एक लाख 20 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को 98 हजार रुपये का राजपत्रित अधिकारी की तरफ से जारी आय प्रमाण पत्र आवेदन में लगाना होगा।
विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में पांच जुलाई की शाम पांच बजे तक किसी भी कार्यदिवस में आय, निवास, आयु, शैक्षिक प्रमाण पत्रों व 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ के साथ भरा हुआ आवेदन जमा करना होगा तभी योजना का लाभ मिल सकेगा। बेरोजगार ऐसे युवक-युवतियों को भी लाभ मिलेगा जिनकी आय गरीबी रेखा से दोगुनी व सालाना आठ लाख रुपये से कम हो लेकिन उन्हें दो प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।