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बच्ची से दुराचार करने वाले को उम्रकैद
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लखनऊ। नाबालिग बच्ची से दुराचार करने और धमकी देने के मामले में इमरान अंसारी को दोषी ठहराकर पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामविलास प्रसाद ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
कोर्ट में सरकारी वकील शशि पाठक और राकेश श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के मामा ने बाजारखाला में 21 जनवरी 2018 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 21 जनवरी 2018 को शाम साढ़े सात बजे वादी की पत्नी और उसकी 11 वर्षीय भांजी घर पर अकेली थी। तभी उसके मकान मालिक का बेटा इमरान अंसारी उसके घर आया तथा नाबालिग भांजी को बहलाकर अपने घर ले गया। कहा गया कि आरोपी ने अपने घर में बच्ची के साथ दुराचार किया। जब पीड़िता रोने लगी तो इमरान अंसारी ने उसे जमकर पीटा और धमकाया कि अगर घटना के बारे में किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि पीड़िता रोते हुए अपने घर आई और घर में घटना की जानकारी दी। जब वादी इमरान अंसारी से बात करने गया तो उसने अपनी राजनीतिक पहुंच की धमकी दी।
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कोर्ट में सरकारी वकील शशि पाठक और राकेश श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के मामा ने बाजारखाला में 21 जनवरी 2018 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 21 जनवरी 2018 को शाम साढ़े सात बजे वादी की पत्नी और उसकी 11 वर्षीय भांजी घर पर अकेली थी। तभी उसके मकान मालिक का बेटा इमरान अंसारी उसके घर आया तथा नाबालिग भांजी को बहलाकर अपने घर ले गया। कहा गया कि आरोपी ने अपने घर में बच्ची के साथ दुराचार किया। जब पीड़िता रोने लगी तो इमरान अंसारी ने उसे जमकर पीटा और धमकाया कि अगर घटना के बारे में किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि पीड़िता रोते हुए अपने घर आई और घर में घटना की जानकारी दी। जब वादी इमरान अंसारी से बात करने गया तो उसने अपनी राजनीतिक पहुंच की धमकी दी।
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