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Lucknow News: बहन, बहनोई व भांजे की हत्या के दोषी को उम्र कैद, एडीजे कोर्ट का फैसला

Wed, 22 Mar 2023 02:29 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 22 Mar 2023 02:29 AM IST
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life time impregonment in tripple murder
लखनऊ। भाभी के साथ छेड़छाड़ से नाराज होकर बहनोई, बहन और भांजे को नशीला पदार्थ खिला कर उनकी हत्या करने के 10 साल पुराने मामले में एडीजे पुष्कर उपाध्याय की कोर्ट ने आरोपी गोकुल को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में मौजूद अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) कृष्ण कुमार साहू ने बताया कि प्रभातपुरम मोहल्ले में रहने वाले वादी कुतुबुद्दीन ने 10 अप्रैल 2013 को इस हत्याकांड की रिपोर्ट मड़ियाव थाने में दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि वह अपने घर में सैलून चलाता है। उसके घर की एक दुकान में खैराबाद, सीतापुर निवासी गुड्डू अपनी पत्नी व 3 साल के बेटे तरुण के साथ किराए पर रहता था। गुड्डू मजदूरी करता था, जबकि उसकी पत्नी दुकान में सिलाई का काम करती थी। 10 अप्रैल 13 को गुड्डू के कमरे से बदबू आने पर जब शटर उठाकर देखा गया तो गुड्डू उसकी पत्नी एवं बेटे तरुण की लाश पड़ी थी। शव पर चोट के निशान थे।
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पुलिस की विवेचना में पता चला कि सीतापुर का खैराबाद निवासी आरोपी गोकुल मृतक गुड्डू का साला था। आरोपी गोकुल की भाभी के साथ उसका बहनोई गुड्डू अक्सर छेड़छाड़ करता था। इससे नाराज होकर गोकुल ने अपनी बहन के घर आकर पहले परिवार के तीनों लोगों को नशीला पदार्थ खिलाया और बाद में पत्थर से तीनों की निर्मम हत्या कर दी। कोर्ट में दोषी ठहराने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर दोषी ने कोर्ट से कहा कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है।
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