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Lucknow News: दो सगे भाइयों की हत्या के दोषी भाइयों को आजीवन कारावास
Sat, 01 Feb 2025 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sat, 01 Feb 2025 01:17 AM IST
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श्रावस्ती। इटरौरी गांव में 11 वर्ष पूर्व दो सगे भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी गांव के ही दो से भाइयों को शुक्रवार न्यायालय ने दोषी करार दिया। मामले में जिला जज ने आरोपी भाईयों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम इटरौरी निवासी गंगाराम व रक्षा राम सगे भाई थे। दोनों भाई आठ सितंबर 2014 की रात घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। वहां पहुंचे गांव के ही मनोहर लाल उर्फ इंस्पेक्टर व उसके सगे भाई राम अनुज ने रक्षाराम को न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उसे उठा कर कुएं में फेंक दिया। इसकी उसी दिन मौत हो गई थी जबकि मारपीट में गंगाराम को गंभीर चोट आई थी। इसे इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया था। जहां 10 सितंबर को इलाज के दौरान गंगाराम की मौत हो गई थी।
इस मामले में मृतक की मां शिवकला ने दोनों हत्या के मामले में दोनों सगे भाईयों के विरुद्ध सोनवा थाने में मामला दर्ज कराया था। इस दोहरे हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को जिला जज राम मिलन सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों को आजीवन कारावास व 25 -25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पांच -पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इन्हें पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
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सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम इटरौरी निवासी गंगाराम व रक्षा राम सगे भाई थे। दोनों भाई आठ सितंबर 2014 की रात घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। वहां पहुंचे गांव के ही मनोहर लाल उर्फ इंस्पेक्टर व उसके सगे भाई राम अनुज ने रक्षाराम को न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उसे उठा कर कुएं में फेंक दिया। इसकी उसी दिन मौत हो गई थी जबकि मारपीट में गंगाराम को गंभीर चोट आई थी। इसे इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया था। जहां 10 सितंबर को इलाज के दौरान गंगाराम की मौत हो गई थी।
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इस मामले में मृतक की मां शिवकला ने दोनों हत्या के मामले में दोनों सगे भाईयों के विरुद्ध सोनवा थाने में मामला दर्ज कराया था। इस दोहरे हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को जिला जज राम मिलन सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों को आजीवन कारावास व 25 -25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पांच -पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इन्हें पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
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