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Lucknow News: दहेज हत्या में विवाहिता के पति, देवर, उसकी पत्नी को उम्रकैद

Sun, 22 Jan 2023 09:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 22 Jan 2023 09:00 AM IST
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Life imprisonment sentence in murder
तीन को उम्रकैद की सजा। (फोटो ः प्रतीकात्मक) - फोटो : ??? ?????
दहेज के लिए विवाहिता सबा फातिमा की हत्या करने वाले पति हुसैन मेहंदी उर्फ कल्लू, देवर जफर मेहंदी, उसकी पत्नी शाहीन को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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एडीजे पुष्कर उपाध्याय ने दोषियों को 20-20 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है। मामले की सुनवाई के दौरान मृतका की सास हसमत जहां की मौत हो गई थी।
सरकारी वकील ने बताया कि मामले की रिपोर्ट 4 जुलाई 2011 को वादी इकराम हुसैन ने थाना सआदतगंज थाने में दर्ज कराई थी। (संवाद)
मासूम के हत्यारे को छह साल की सजा
सात साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाले अमित कुमार सोनी को कोर्ट ने छह वर्ष की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश मो. गजाली ने पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। कोर्ट में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि बाजार खाला के भवानी गंज मोहल्ले में रहने वाले अमित कुमार सोनी ने अपने साथी प्रभाकर सोनी के साथ मिलकर 18 जून 2015 को सात वर्षीय बिलाल का फिरौती के लिए अपहरण किया और बाद में हत्या कर दी।
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