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Lucknow News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Sun, 03 Dec 2023 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 03 Dec 2023 12:08 AM IST
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रायबरेली। डीह क्षेत्र में करीब तीन साल पहले हुई हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 33 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश रचना सिंह ने शनिवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ला के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डीह क्षेत्र के पूरे मुकंदी मजरे बारा निवासी मां सुंदारा ने थाना डीह में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सुंदारा का बेटा संजय आम के बाग की रखवाली करता था। रात में वह बाग में ही रुकता था। 26 जुलाई 2020 को बाग में संजय मृत पाया गया।
हत्या के केस की विवेचना पूरी कर पुलिस ने डीह क्षेत्र के पूरे मुकंदी मजरे बारा निवासी राममिलन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ला के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डीह क्षेत्र के पूरे मुकंदी मजरे बारा निवासी मां सुंदारा ने थाना डीह में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सुंदारा का बेटा संजय आम के बाग की रखवाली करता था। रात में वह बाग में ही रुकता था। 26 जुलाई 2020 को बाग में संजय मृत पाया गया।
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हत्या के केस की विवेचना पूरी कर पुलिस ने डीह क्षेत्र के पूरे मुकंदी मजरे बारा निवासी राममिलन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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