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Lucknow News: महिला के पति के दो हत्यारों को आजीवन कारावास

Sat, 07 Jan 2023 09:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Jan 2023 09:00 AM IST
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Life imprisonment for two murders
दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा। (फोटो ः प्रतीकात्मक) - फोटो : ??? ?????
विवाह से इनकार पर महिला के पति संतोष कुमार की हत्या करने वाले रोहित कुमार और मिंटू उर्फ अमरेश कुमार को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश सोम प्रभा मिश्रा ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट वादी मोलहे राम लोध ने 22 जून 2017 को नगराम थाने में दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि वादी के बेटे संतोष कुमार की लाइट एंड साउंड की दुकान थी। दुकान पर कठौता पुरवा का रोहित कुमार भी मजदूरी करता था।
घर में आने-जाने के दौरान वह वादी की बहू व संपत्ति पर बुरी नजर रखने लगा। दबाव बनाता था कि वह पति संतोष को छोड़कर उससे शादी कर ले। इनकार पर संतोष की हत्या करने की धमकी दी।
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आगे बताया कि 22 जून 2017 को संतोष कुमार टीवी ठीक कराकर बाइक से कुवहारा के राजेंद्र कोरी के साथ लखनऊ लौट रहा था।
रसूलपुर गांव से पहले बाइक पर सवार रोहित कुमार अपने साथी के साथ आया और गोली मारकर संतोष की हत्या कर दी। विवेचना के दौरान पता चला कि मिंटू व तीसरा आरोपी सौरभ भी वारदात में शामिल है। मुकदमे के अंतिम दौर में सौरभ उर्फ जट फरार हो गया था।
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जालसाजों को जमानत नहीं
मकान का झूठा बैनामा कर लाखों रुपये हड़पने के आरोपी आकाश उर्फ कमल वर्मा की जमानत अर्जी को एडिजे प्रफुल्ल कमल ने खारिज कर दिया। सरकारी वकील अरुण पांडेय ने बताया कि वादी सराफ अजय ने कोर्ट के जरिये अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी कोर्ट ने बीमा अधिकारी बनकर बीमा का पैसा देने के नाम पर धोखे से कई पॉलिसी करवाने के आरोपी विमल कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामले की रिपोर्ट कृष्णानगर थाने में दर्ज है।
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