फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Life imprisonment for murder of wife

Lucknow News: पत्नी की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 27 Sep 2025 11:17 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 11:17 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for murder of wife
लखनऊ। गला दबाने के बाद सिर पर सिलेंडर से हमला कर पत्नी की हत्या करने के आरोपी अमरपाल सिंह को एडीजे उमाकांत जिंदल ने दोषी ठहराया है। आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादी अभिषेक सिंह ने ठाकुरगंज थाने में आठ जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके मौसा अमरपाल सिंह के मोहल्ले वालों ने बताया कि वह पत्नी प्रेरणा सिंह के साथ मारपीट कर रहे हैं। जब मोहल्ले वाले बचाने आए तो अमरपाल ने उन्हें गालियां और धमकी दी। अभिषेक ने बताया कि अमरपाल शक के कारण अकसर उसकी मौसी से मारपीट करता था। उसने अपने घर में पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की तो पता चला अमरपाल ने पत्नी को मारा-पीटा। गला घोंटने के बाद पांच किलो के सिलिंडर से उसके सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed