फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   License will also be given to keep more alcohol at home in UP

यूपी में नई आबकारी नीति को मंजूरी, लाइसेंसधारकों को मिली बड़ी राहत

Sat, 09 Jan 2021 04:00 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 09 Jan 2021 04:00 PM IST
विज्ञापन
License will also be given to keep more alcohol at home in UP
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : ANI

यूपी में अब अपने घर में सीमा से अधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति जारी कर दी है। वर्ष 2021-22 में सरकार ने आबकारी विभाग से 34500 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है जिसके तहत प्रदेश में शराब उत्पादन का प्रोत्साहन किया गया है। नीति का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।

विज्ञापन


उपभोक्ताओं को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध करवाने के लिए ग्रेन ई.एन.ए. से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त यूपी मेड लिकर की टेट्रा पैक में बिक्री देशी शराब की दुकानों से अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य 85 रुपये में होगी। वहीं, देशी शराब के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
विज्ञापन


वर्ष 2021-22 में आबकारी विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराज्ड कर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम (IESCMS) लागू होगा। फुटकर दुकानों से बिक्री पीओएस मशीन से करने की व्यवस्था भी लागू होगी।  इसके अलावा फुटकर दुकानों पर भी ई पोस मशीन अब अनिवार्य होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस नीति के तहत, प्रदेश में शराब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में उत्पादित फल से प्रदेश में निर्मित शराब आगामी पांच साल के लिए प्रतिफल शुल्क से मुक्त होगी। विंटनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी। विंटनरी परिसर में एक 'वाइन टैवर्न' जहां वाइन को पसंद करने वालों को वाइन टेस्टिंग की अनुमति होगी, स्थापित किया जाएगा।

90 एमएल की बोतलों में विदेशी शराब की बिक्री रेगुलर श्रेणी में अनुमन्य होगी। कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की बिक्री बीयर की दुकानों के अतिरिक्त विदेशी शराब फुटकर दुकानों, मॉडल शाप और प्रीमियम रिटेल वेंड में अनुमन्य होगी।

बीयर की एम.आर.पी. पड़ोसी राज्यों से अधिक होने और कोविड के कारण बीयर की खपत पर प्रभाव को देखते हुए बीयर पर प्रतिफल शुल्क को कम किया गया है। बीयर की शेल्फ लाइफ नौ महीने की होगी।

प्रदेश में अब अनाज से भी बन सकेगी देशी शराब

इसके पहले शासन ने शुक्रवार को 2021-2022 के लिए आबकारी नीति को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इसमें प्रदेश में पहली बार अनाज (चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का) से देशी शराब बनाने की अनुमति दी गई है।

नए सत्र में शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल की तरह इस साल भी लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दुकानों के नवीनीकरण में रियायत भी दी जाएगी। दुकानों के नवीनीकरण के बाद जो दुकानें बचेंगी उनका आवंटन लॉटरी से होगा।

नई नीति में दुकानों के आधुनिकीकरण और प्रवर्तन कार्यों पर अधिक बल दिया गया है ताकि शराब के अवैध कारोबार को रोका जा सके और बिक्री में पारदर्शिता आए। सूत्रों के मुताबिक आबकारी नीति में लाइसेंस प्रक्रिया के सरलीकरण पर जोर दिया गया है। दुकानों के खुलने व बंद होने के समय को पहले की तरह रखा गया है।

सूत्रों के मुताबिक कोरोना के कारण उपजी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शराब और बीयर के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार ने केएम शुगर मिल मसौधा अयोध्या द्वारा डिस्टलरी में किए शीरे के भंडारण पर जमा प्रशासनिक शुल्क की वापसी से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed