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पढ़िए, कैसे अवैध इमारतों में अब हो जाएगा अंधकार!
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 19 Dec 2014 01:10 PM IST
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जिन अवैध इमारतों को लेसा ने एलडीए की एनओसी के बिना कनेक्शन दिए, अब उनकी बिजली काटने के लिए वह प्राधिकरण के आदेश का इंतजार कर रहा है। एलडीए दस्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बीते तीन दिनों से गैरकानूनी निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। गोमती नगर, चारबाग, आशियाना में 20 से अधिक इमारतें सील की जा चुकी हैं।
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इन इमारतों में दुकान, होटल और कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। लेसा सील इमारतों के कनेक्शन खुद नहीं काटेगा। एलडीए को इन कनेक्शन को कटवाने के लिए आदेश जारी करना पड़ेगा। यानी लेसा न्यायालय के आदेश को स्वत: संज्ञान में नहीं लेगा।
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जबकि लेसा लंबे अरसे से जिन अवैध इमारतों को धड़ाधड़ बिजली कनेक्शन जारी करने में जुटा वह पावर कॉर्पोरेशन के तय मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं। बिल्डर ने आवासीय नक्शे पर कॉमर्शियल इमारत खड़ी कर दी और लेसा ने 50 से लेकर 200 किलोवाट का विद्युत लोड स्वीकृत कर कनेक्शन जारी कर दिए। इस बाबत लेसा के कार्यकारी मुख्य अभियंता सुधीर कुमार वर्मा ने कहा कि एलडीए सील अवैध इमारतों के कनेक्शन काटने का आदेश भेजेगा तो कार्रवाई होगी।
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