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UP : 500 करोड़ से ज्यादा निवेश पर आसानी से मिलेगी जमीन, मेगा प्रोजेक्ट्स और सार्वजनिक इकाइयों को सीधा आवंटन

Wed, 29 Mar 2023 06:35 AM IST
दुष्यंत शर्मा सचिन मुद्गल, लखनऊ
सचिन मुद्गल, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 29 Mar 2023 06:35 AM IST
सार

औद्योगिक विकास प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण स्तर से किसी भी इकाई के लिए भूमि आवंटन ई-नीलामी के जरिए होता है। ई-नीलामी में भूमि की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। बड़े निवेशकों और औद्योगिक संस्थाओं ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की थी।

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Land will be easily available on investment of more than 500 crores
file pic... - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वैश्विक निवेशक सम्मेलन (जीआईएस) में निवेश करार करने वाली सुपर मेगा व अल्ट्रा मेगा इकाइयों को फास्ट ट्रैक आधार पर बिना नीलामी के भूमि आवंटित की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग इसकी नियमावली तैयार कर रहा है।

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औद्योगिक विकास प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण स्तर से किसी भी इकाई के लिए भूमि आवंटन ई-नीलामी के जरिए होता है। ई-नीलामी में भूमि की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। बड़े निवेशकों और औद्योगिक संस्थाओं ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की थी।
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जीआईएस में 186 कंपनियों ने 2000 करोड़, 45 कंपनियों ने 1500 से 2000 करोड़, 55 कंपनियों ने 1000 से 1500 करोड़ और 250 कंपनियों ने 500 से 1000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए करार किए हैं। प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति में 500 से 3000 करोड़ निवेश करने वाली इकाइयों को सुपर मेगा और 3000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को अल्ट्रा मेगा श्रेणी में रखा गया है।
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सुपर मेगा व अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के साथ प्रतिष्ठित मेगा परियोजनाओं (200 से 500 करोड़ तक निवेश), राज्य व केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि आवंटन किया जाएगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण निवेशकों को बिना नीलामी प्रक्रिया के सीधे भूमि आवंटित कर सकेंगे। निवेशक को भूमि की आरक्षित दर और उसके 15 प्रतिशत प्रीमियम का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

डीएम या विकास प्राधिकरण से राज्य स्तरीय समिति को जाएगा प्रस्ताव
सूत्रों के मुताबिक, सुपर मेगा व अल्ट्रा मेगा यूनिट के लिए निवेशक को आवंटन के लिए प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर है तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी, प्राधिकरण क्षेत्र के अंदर है तो संबंधित औद्योगिक प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। उनके आवेदन का परीक्षण करने के बाद प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाएगा।


समिति की मंजूरी के बाद संबंधित निवेशक को वांछित स्थान पर आवश्यकतानुसार भूमि का सीधा आवंटन होगा। औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने बताया कि भूमि आवंटन की नियमावली बनाई जा रही है।

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