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Loksabha Election: नई जगह से वोट के लिए किया आवेदन तो खुद ही मिट जाएगा पुरानी जगह से नाम
Mon, 18 Mar 2024 10:57 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 18 Mar 2024 10:57 AM IST
सार
नई जगह से वोटर कार्ड बनवाने को अब बिल्कुल आसान कर दिया गया है। इसके लिए अब पुरानी जगह से नाम हटवाना भी जरूरी नहीं रह गया है।
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विस्तार
अगर कोई मतदाता अपने पहचान पत्र में पता बदलवाना चाहता है तो इसके लिए उसे फॉर्म-8 ऑनलाइन भरना होगा। इसके साथ ही पुरानी जगह से उनका नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 खुद-ब-खुद जेनरेट हो जाएगा।
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पुरानी जगह से नाम कटवाने के लिए मतदाता को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। पता बदलवाने के लिए यूटिलिटी बिल (पानी, गैस, बिजली) पिछले एक साल के अंदर के होने चाहिए। आधार कार्ड, पासबुक, पट्टा या किराया विलेख भी मान्य होगा। सबसे पहले मतदाता को नेशल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाना होगा। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पर फॉर्म-8 मिलेगा, जिसे भरना होगा। इपिक नंबर डालकर इसे सबमिट करना होगा। कुछ जरूरी ब्यौरे जैसे राज्य, जिला, विधानसभा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल, नया पता, एड्रेस प्रूफ भी यहां देना होगा।
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मालूम रहे कि एक से अधिक जगह वोट होना कानूनन अपराध है। इसलिए पोर्टल पर यह व्यवस्था है कि जैसे ही नई जगह से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करेंगे, पुरानी जगह से नाम हटाने के लिए पोर्टल पर स्वतः ही फॉर्म-8 जेनरेट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में मतदाता को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पुरानी जगह से उसे नाम भी कटवाना है।