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दो लाख की घूस मांगने वाला बिजली अभियंता निलंबित
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बिजली उपभोक्ता से दो लाख रुपये की घूस मांगने वाला अवर अभियंता संजय यादव मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के हस्तक्षेप के बाद मध्यांचल निगम ने कार्रवाई की।
अमर उजाला ने 31 जनवरी को ‘दो लाख रुपये दो, चार लाख पेनाल्टी माफ’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें चेकिंग टीम द्वारा कैसरबाग के उपभोक्ता केशव रॉय को मैकेनिकल मीटर बदलने के नाम पर प्रताड़ित कर घूस मांगने का खुलासा किया था।
31 को ही जांच कमेटी बना दी गई थी, पर कुछ अफसर अभियंता को बचाने में लगे थे। इस पर प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं यूपी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एम देवराज के सख्त होने पर मध्यांचल निगम की नींद टूटी।
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मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक सूर्यपाल गंगवार के निर्देश पर सर्किल आठ के अधीक्षण अभियंता मनीष कुमार अग्रवाल ने हनुमान सेतु के अवर अभियंता संजय यादव को निलंबित कर खुद के सर्किल में संबद्ध किया। अभियंता लेसा सिस गोमती के रेजीडेंसी डिवीजन में तैनात था।
अधीक्षण अभियंता ने निलंबन आदेश में कहा कि उपभोक्ता से धन मांगने एवं मैकेनिकल मीटर न बदलने पर विभाग को आर्थिक क्षति पहुुंचाने, अधिकारियों द्वारा ऑडियो क्लिप में आवाज की पुष्टि होने और स्पष्टीकरण का जवाब न देने के लिए दोषी पाया गया है। साथ ही जांच समिति द्वारा दिए गए नोटिस का भी जवाब अभियंता ने नहीं दिया।
अधिशासी अभियंता भी तलब
कार्रवाई से पहले मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक ने रेजीडेंसी के अधिशासी अभियंता कमलेश कुमार यादव को तलब किया था। प्रबंध निदेशक ने ऑडियो की आवाज सुनाई तो अधिशासी अभियंता ने संजय यादव की आवाज होने की पुष्टि की।
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अमर उजाला ने 31 जनवरी को ‘दो लाख रुपये दो, चार लाख पेनाल्टी माफ’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें चेकिंग टीम द्वारा कैसरबाग के उपभोक्ता केशव रॉय को मैकेनिकल मीटर बदलने के नाम पर प्रताड़ित कर घूस मांगने का खुलासा किया था।
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31 को ही जांच कमेटी बना दी गई थी, पर कुछ अफसर अभियंता को बचाने में लगे थे। इस पर प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं यूपी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एम देवराज के सख्त होने पर मध्यांचल निगम की नींद टूटी।
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मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक सूर्यपाल गंगवार के निर्देश पर सर्किल आठ के अधीक्षण अभियंता मनीष कुमार अग्रवाल ने हनुमान सेतु के अवर अभियंता संजय यादव को निलंबित कर खुद के सर्किल में संबद्ध किया। अभियंता लेसा सिस गोमती के रेजीडेंसी डिवीजन में तैनात था।
अधीक्षण अभियंता ने निलंबन आदेश में कहा कि उपभोक्ता से धन मांगने एवं मैकेनिकल मीटर न बदलने पर विभाग को आर्थिक क्षति पहुुंचाने, अधिकारियों द्वारा ऑडियो क्लिप में आवाज की पुष्टि होने और स्पष्टीकरण का जवाब न देने के लिए दोषी पाया गया है। साथ ही जांच समिति द्वारा दिए गए नोटिस का भी जवाब अभियंता ने नहीं दिया।
अधिशासी अभियंता भी तलब
कार्रवाई से पहले मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक ने रेजीडेंसी के अधिशासी अभियंता कमलेश कुमार यादव को तलब किया था। प्रबंध निदेशक ने ऑडियो की आवाज सुनाई तो अधिशासी अभियंता ने संजय यादव की आवाज होने की पुष्टि की।