फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   in case of dowery and murder , life time prison for husband , mother in law and father in law

दहेज हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को उम्रकैद, ननद को दो साल की सजा

Sat, 07 Aug 2021 01:42 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Aug 2021 01:42 AM IST
विज्ञापन
in case of dowery and murder , life time prison for husband , mother in law and father in law
लखनऊ। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति अरविंद शुक्ल, ससुर उमाशंकर शुक्ला और सास मनोरमा शुक्ला को दोषी ठहराते हुए एडीजे पवन कुमार राय ने आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन

कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी रही ननद सिन्दूजा उर्फ टप्पू को हालांकि दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया लेकिन दहेज प्रताड़ना और दहेज की मांग करने पर दो साल की कैद और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में सरकारी वकील एमबी यादव और नकुल पाठक ने तर्क दिया कि वादिनी सुमन त्रिपाठी ने 24 नवम्बर 2013 को अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री रूबी की शादी 25 अप्रैल 2012 को अरविंद के साथ हुई थी जिसे ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर मार डाला।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed