फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Illegal Gas Refilling Racket Busted at Residence in Lucknow Case Registered Against Woman

Lucknow News: घर में अवैध गैस रीफिलिंग का चल रहा था खेल, टीम ने छापा मारकर पकड़ा; महिला पर केस दर्ज

Sun, 22 Mar 2026 11:26 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 22 Mar 2026 11:26 AM IST
सार

राजधानी में घर में अवैध गैस रीफिलिंग का खेल चल रहा था। टीम ने छापा मारकर महिला को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी महिला पर केस दर्ज किया गया है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Illegal Gas Refilling Racket Busted at Residence in Lucknow Case Registered Against Woman
बड़े से छोटे सिलिंडर में रीफिलिंग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

राजधानी लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलिंडरों में अवैध रीफिलिंग का मामला सामने आया है। जिला पूर्ति विभाग की टीम ने छापा मारकर मौके से सिलिंडर व उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।

विज्ञापन


जिला पूर्ति अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय छावनी मड़ियांव के पास एक गुमटी में घरेलू गैस सिलिंडरों से छोटे सिलिंडर में अवैध रूप से रीफिलिंग की जा रही है। उनके निर्देश पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने 19 मार्च की रात करीब 9:30 बजे छापा मारा।

विज्ञापन

छोटे सिलिंडरों में गैस भरने का काम चल रहा था

टीम ने कूड़ा घर और ट्रांसफार्मर के बीच स्थित गुमटी के पीछे बने कच्चे मकान में छापा मारा। मौके पर घरेलू गैस सिलिंडरों से 5 किलो के छोटे सिलिंडरों में गैस भरने का काम चल रहा था। कार्रवाई के दौरान 14.2 किलो के दो घरेलू गैस सिलिंडर, 5 किलो के दो छोटे सिलिंडर, रीफिलिंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम स्कैनर सहित अन्य सामान बरामद किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन




पूर्ति निरीक्षक आरएन मिश्र के अनुसार, मौके पर मौजूद भानुमति गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी गुमटी पर चूल्हा रिपेयर और परचून का काम करती हैं। अवैध रूप से गैस रीफिलिंग करके प्रति किलो 85 रुपये लेती थीं। उनके पास इस कार्य के लिए कोई लाइसेंस नहीं मिला।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज

मौके से जब्त सामान को टीम ने मोहिबुल्लापुर स्थित भारत ऑयल गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया है। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक आरएन मिश्र की तहरीर पर भानुमति गुप्ता के खिलाफ 20 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed